भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार कोरोनावायरस की तीसरी लहर की रोकथाम की गतिविधियों के बीच नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां भी कर रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश की 1869 अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। जिसे कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया रुक गई थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिनांक 3 जून 2019 से आज तक मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध कॉलोनी को नियमित नहीं किया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में 5000 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा चुका था। शिवराज सिंह सरकार ने नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए इस समस्या का समाधान खोज लिया है। क्योंकि अभी कोई विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखें घोषित नहीं की गई है इसलिए डिसाइड किया गया है कि अध्यादेश को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।
दिसंबर 2016 तक के निर्माण शामिल होंगे
मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 में नियम 15-क जोड़ा गया था। इसमें 31 जून 1998 तक विकसित अनाधिकृत कॉलोनियों तथा उसमें भूखंडों पर अवैध निर्माण का शुल्क लेकर नियमितीकरण करने का प्रविधान था। इस समय सीमा को पहले 30 जून 2002 तक फिर 31 दिसंबर 2016 तक बढ़ाया गया था।
यह होगा फायदा
- बैंक से भूखंड पर ऋण ले सकेंगे।
- सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं नगरीय निकायों के माध्यम से मिल सकेंगी।
- स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण यदि 20 फीसद तक है तो उसे समझौता शुल्क लेकर मान्य किया जाएगा। इससे अधिक को तोड़ा जाएगा।
- निकायों की आय बढ़ेगी और विवाद भी खत्म होंगे।
सख्ती भी होगी
- बिना डिवेलप की गई कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सात साल की सजा और दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। रहवासी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।
- कॉलोनाइजर यदि जुर्माने की राशि नहीं चुकाते हैं तो बैंक गारंटी या संपत्ति कुर्क करके वसूली की जाएगी।
- यदि अवैध निर्माण होता है तो संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी।
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