जबलपुर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के उम्मीदवारों द्वारा लगाई गई एक याचिका में अंतरिम आदेश जारी करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एमपीपीएससी की परीक्षा एवं भर्ती प्रक्रिया पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण निर्धारित करते हुए पूरी की जाए। 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार रहेगी।
MPPSC में ओबीसी का 13% आरक्षण रिजर्व रखा जाएगा
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की संवैधानिकता व 10% EWS आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान सभी पक्षों ने मैराथन बहस की। जोरदार बहस हुई। मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ द्वारा पूर्व में 19 मार्च 2019 व 31 जनवरी 2020 को जारी अंतरिम आदेशों को मॉडिफाइड करते हुए व्यवस्था दी गई कि ओबीसी की समस्त भर्ती प्रक्रिया 14% आरक्षण के हिसाब से की जाएं और ओबीसी का 13% आरक्षण रिजर्व रखा जाए।
कई संगठनों ने आरक्षण को लेकर दायर की थी याचिका
50 फीसद आरक्षण की अधिकता के बिंदु पर चुनौती देने वाली समस्त 31 याचिकाओं में, ओबीसी के छात्र एवं छात्राओं सहित अपाक्स संगठन ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा ओबीसी एससी एसटी एकता मंच आदि कई सामाजिक संगठनों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, उदय कुमार साहू, विष्णु पटेल ने पैरवी की। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई है।
मध्यप्रदेश में EWS आरक्षण भर्तियां हाईकोर्ट की याचिका के अधीन होंगी
उक्त याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर आदेशित किया है कि प्रदेश में की जाने वाली ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंतर्गत समस्त भर्तियां याचिका क्रमांक 20293 के निर्णय के अधीन होंगी प्रकरणों की आगामी सुनवाई 10 अगस्त 2021 को निर्धारित की गई है। अगली सुनवाई में नए दिशा-निर्देश सम्भव हैं। जनहित याचिका दायर करने वाले नए तथ्य भी प्रस्तुत करेंगे।
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