संविदा लेखापालों को 2800 ग्रेड पे देने के आदेश, राज्य शिक्षा केंद्र हाईकोर्ट में हारा - MP EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर
। राज्य शिक्षा केंद्र के अफसरों के गलत निर्णय के कारण सरकार को हाईकोर्ट में बार-बार शर्मसार होना पड़ रहा है। कर्मचारी आयोग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत संविदा लेखापालों को 2800 ग्रेड पे देने की सिफारिश की थी परंतु राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने अड़ियल रवैया अपनाया। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा जहां राज्य शिक्षा केंद्र का निर्णय गलत पाया गया। हाईकोर्ट ने 2800 ग्रेड पे देने का आदेश दिया है।

मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश राठौड़ द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेवारत लेखापालों को शासन के लेखापालों की तरह 2800 ग्रेड पे देने हेतु, हाई कोर्ट जबलपुर में रिट याचिका दायर करवाई थी। संघ के सदस्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संविदा लेखापाल के रूप में सेवारत हैं।

राज्य सरकार ने उसके आधीन सेवारत लेखापालों को वर्ष 2006 से रुपये 2800 ग्रेड पे का लाभ दिया है। मिशन के ऑटोनोमस होने के कारण उसके आधीन लेखापालों की सीधी भर्ती की गई थी। उसके निर्णय के अनुसार राज्य शासन के लेखापालों के समान वेतन ग्रेड पे दिया जाना था। पूर्व में शासन के निर्णय के अनुसार 2400 ग्रेड पे परिलब्धियों के साथ मिशन के लेखापालों को दिया गया था। 

उपरोक्त संबंध में , संघ द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को अभ्यावेदन दिया गया था। उसके पश्चात संघ द्वारा शासन द्वारा गठित कर्मचारी आयोग की शरण ली गई थी। आयोग द्वारा तथ्यों के परीक्षण के बाद,  मिशन के लेखापालों को 2800 ग्रेड पे का पात्र पाया गया था। तदानुसार, दिनाँक 8/06/2020 को आयोग द्वारा संघ के लेखापालों को 2800 ग्रेड पे देने की सिफारिश की गई थी।

महासंघ की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में बहस के दौरान बताया गया था कि कर्मचारी आयोग, राज्य शासन ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए स्वयं ही गठित किया था। अपने द्वारा गठित आयोग की सिफारिश को नही मानना, मनमानी को दिखाता है। 

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मामले का निराकरण करते हुए आदेश जारी किया है कि कर्मचारी आयोग की अनुशंसा के अनुसार संविदा लेखापालों को 2800 ग्रेड पे देने के सम्बंध में 60 दिनों के भीतर निर्णय आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र करेंगे। 

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