दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में लोक-न्यूसेंस (सामान्य जनजीवन को डिस्टर्ब करना) उत्पन्न करने वाले साधनों को हटाने, बंद करने, नष्ट करने के आदेश कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 133 के अंतर्गत लाउडस्पीकर या कोई खतरनाक मशीन बन्द करने के लिए आदेश दिया गया है और वह व्यक्ति आदेश के बाद ऐसे कारखाने से शोर करने वाली मशीन की बंद कर लेता है एवं कुछ समय बाद वह ऐसे कार्य को पुनः शुरू कर देता है तब मजिस्ट्रेट दोबारा उसे रोकने के लिए धारा 133 के अंतर्गत आदेश नहीं भेजेगा यह आदेश एक नई धारा-143 के अंतर्गत जाएगा जानिए।
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 143 की परिभाषा:-
कोई भी जिला मजिस्ट्रेट (DM) या उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDM) या अन्य कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार, नयाब तहसीलदार आदि) या राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को दोबारा आदेश जारी कर सकता है जिसे पूर्व में धारा 133 के अंतर्गत लोक-न्यूसेंस उत्पन्न करने वाले कार्य को रोकने के लिए आदेश दिया था एवं कुछ समय रोकने के बाद वह ऐसे कार्य को पुनः प्रारंभ करता है तब उपर्युक्त मजिस्ट्रेट धारा -143 के अंतर्गत उसे रोकने के लिए पुनरावृत्ति या निषेध करने का आदेश जारी करेगा।
अर्थात दोबारा से ऐसे कार्य को चालू करना जिससे फिर से पब्लिक पैलेस में बाधा उत्पन्न हो रही है तब मजिस्ट्रेट उस कार्य को धारा-143 के अंतर्गत पूरी तरह प्रतिबंधित (निषेध) भी कर सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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