अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार खोटे मापतोल कांटे, माप यंत्र या कम वजन वाले बाँटो का प्रयोग करता है तब ऐसे व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 264 से लेकर 267 तक दण्ड का प्रावधान दिया गया है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 267 को छोड़कर सभी धारा के अपराध असंज्ञेय होते हैं अर्थात पुलिस अधिकारी असंज्ञेय मामले में बिना वारण्ट के व्यक्ति की तलाशी नहीं ले सकते हैं लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 थाने के प्रभारी को यह अधिकार देती है कि वह बिना वारण्ट के खोटे माप या तोल काँटे, बाँटो का निरीक्षण कर सकते हैं जानिए।
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 153 की परिभाषा(सरल शब्दों में):-
किसी भी थाने का थाना प्रभारी (TI) यह सूचना मिलती है कि उसकी अधिकारिता क्षेत्र में कोई व्यक्ति खोटे मापों, कम वजन वाले तौल-कांटे का, खोटे बाँटो का उपयोग दुकानों पर करता है या उनको बेचता है तब उपर्युक्त पुलिस अधिकारी बिना वारण्ट के ऐसे स्थान का निरीक्षण कर सकता है।
अगर पुलिस अधिकारी के निरीक्षण में बात सही पाई जाती है तब वह इसकी रिपोर्ट तुरंत मजिस्ट्रेट को देगा एवं मजिस्ट्रेट ऐसे मामले का तुरंत संज्ञान ले सकता है। उसके बाद आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 264 से 266 के बीच में एफआईआर दर्ज हो सकती है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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