यदि किसी स्थान पर कुछ लोग हथियार लेकर एकत्रित होते हैं लेकिन उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का अपराध करना नहीं है, कोई सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में शस्त्र धारक व्यक्तियों की संख्या असामान्य प्रतीत होती है तब ऐसे एकत्रीकरण को रोकने के लिए कलेक्टर/ जिला दंडाधिकारी अथवा एसडीएम धारा 144-क के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश जारी कर सकते हैं।
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (क) की परिभाषा(सरल एवं स्पष्ट शब्दों में):-
• जिला मजिस्ट्रेट की अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अगर कोई व्यक्ति जो पाँच या पांच से अधिक होंगे वो आयुध (किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या हथियारों) द्वारा जलूस निकलते हैं या हथियारों के साथ सामूहिक कार्यशाला या कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तब जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिबंधित आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय या राजनीतिक दल या व्यक्ति के संगठन आदि के प्रति लागू होगा।
• जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश तीन माह तक लागू होगा। लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है और सार्वजनिक शान्ति में खतरा उत्पन्न होने की संभावना है तब राज्य सरकार धारा-144-क, के आदेश को तीन माह से भी अधिक बढ़ा सकती है जैसा वह ठीक समझे तब तक।
नोट:- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 क आदेश का पालन नहीं किया गया तब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 एवं धारा 148 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही का ऐसे समुदाय, विशिष्ट व्यक्ति, दल या संगठन आदि पर हो सकती है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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