ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच युगल पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध रेत परिवहन के आरोप में पकड़े गए वाहनों को राजसात नहीं किया जा सकता। कलेक्टर के पास वाहन को राजसात करने के अधिकार नहीं है। कलेक्टर केवल जुर्माना लगा सकता है। उल्लेखनीय है कि वाहन के राजसात हो जाने के डर से ही रेत माफिया के लोग उनको पकड़ने वाले सरकारी अधिकारियों पर हमला कर देते थे।
रेत नियम 2019 में कलेक्टर को वाहन राजसात करने का अधिकार नहीं
अंचल में रेत का अवैध परिवहन के मामले में ट्रैक्टर-ट्राली, डंपर आदि वाहनों को माइनिंग विभाग ने जब्त किया था। विभाग ने इन पर जुर्मान नहीं करते हुए राजसात की कार्रवाई की थी। कलेक्टरों ने वाहनों को राजसात कर लिया था। जिन लोगों के वाहन राजसात हुए, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट में 7 जुलाई को बहस हुई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक मिश्रा ने तर्क दिया कि 30 अगस्त 2019 को राज्य शासन ने नए रेत नियम लागू किए गए थे। इस नियम के तहत सिर्फ कलेक्टर को जुर्माने की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। जुर्माना करके वाहन को छोड़ना होगा। वाहन को राजसात नहीं किया जा सकता है। वाहन को राजसात की करने की कार्रवाई गलत तरीके से की गई है।
शासन की ओर से पुरानी कार्रवाई का रेफरेंस दिया गया
शासन की ओर से तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बैंच ने एक आदेश दिया था। उस आदेश के अनुसार कलेक्टर को वाहन को जब्त कर राजसात का अधिकार है। इस तर्क का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मिश्रा ने कहा कि जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है वह आदेश प्रिसिंपल बैंच ने अगस्त 2019 पहले दिया था। उसके बाद रेत परिवहन के नए नियम लागू हो गए हैं। जब नए नियम आ गए हैं, उस आदेश का कोई औचित्य नहीं है।
कोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। रेत परिवहन में जब्त किए गए वाहनों पर कलेक्टर को सिर्फ जुर्माना का अधिकार है। उन्हें राजसात नहीं कर सकते हैं। राजेंद्र सिंह आदि ने याचिकाएं दायर की थी।
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