भोपाल। मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल संचालकों (जिनमें कई भाजपा और कांग्रेस के नेता भी हैं) ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बनाकर 1 सितंबर से स्कूल खोलने के आदेश तो जारी करवा लिए परंतु फीस के मामले पर आकर मामला अटक गया है। हाईकोर्ट ने महामारी रहने तक केवल ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश दिए हैं। स्कूल खुलने के बाद भी इससे ज्यादा फीस वसूली नहीं की जा सकती। स्कूल शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री हाईकोर्ट के आदेश को रद्द नहीं कर सकते। यानी फीस का डिसीजन शिक्षा मंत्री के बंगले पर नहीं बल्कि हाईकोर्ट में होगा।
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्राइवेट स्कूल संचालकों की सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच दिनांक 1 सितंबर 2021 से कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी जबकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वैक्सीन भी नहीं लगी है। दबाव में आकर सरकार ने स्कूल खोलने की अनुमति तो जारी कर दी परंतु स्कूल फीस पर लेकर मामला अटक गया।
स्कूल फीस से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश में क्या लिखा है
इस मामले में स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने पूरी फीस लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक शासन की तरफ से फीस को लेकर निर्देश नहीं दिए गए। इधर, हाईकोर्ट के निर्देश हैं कि जब तक महामारी रहेगी, सरकार यह घोषित नहीं करती है कि महामारी खत्म हो गई है, तब तक ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। उधर, स्कूल संचालकों ने स्कूल खुलने का हवाला देते हुए पूरी फीस लिए जाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोर्ट जाने की तैयारी में है।
स्कूल शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था आदेश जारी नहीं किए
दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल के संचालक अभिषेक गुप्त ने बताया कि अभी तक की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ ट्यूशन फीस ली जा सकती है। शासन ने स्कूल फीस को लेकर निर्देश जारी नहीं किए हैं। हम 1 सितंबर से नहीं, बल्कि 6 सितंबर से स्कूल खोलेंगे, क्योंकि तैयारियों का समय नहीं मिला है। फीस निर्धारण को लेकर शासन के निर्देश आने का इंतजार है। शासन से जो निर्देश मिलेंगे, उसी के आधार पर बच्चों से स्कूल फीस ली जाएगी।
मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे
एसोसिएशन ऑफ अन-एडिड प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश के सचिव बाबू थॉमस का कहना है कि अब तक शासन के निर्देश थे, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने फीस लिए जाने को लेकर मौखिक कहा है, लेकिन लिखित आदेश नहीं हैं। स्कूल खोलने के आदेश आने के बाद अब 1 सितंबर से स्कूल खुलने पर पूरी फीस ली जा सकती है। स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। फीस को लेकर निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं, तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। मंगलवार को इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे।
जबरन फीस वसूली तो हम हाईकोर्ट जाएंगे
जागृत पालक संघ के अध्यक्ष चंचल गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के फीस को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं, चूंकि स्कूल खुल गए हैं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का ऑप्शन छात्रों के पास है। स्कूल जाना अनिवार्य नहीं है। पेरेंट्स की मर्जी पर ही बच्चे स्कूल आएंगे। स्कूल में ऑफलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स से सहमति पत्र लेने के दौरान स्कूल उनसे फीस को लेकर भी सहमति ले सकता है। अगर कोई पेरेंट्स पूरी फीस देकर 3 दिन के लिए बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है, तो कोई समस्या नहीं है। स्कूल खुलने के नाम पर पेरेंट्स से जबरन फीस वसूली जाती है, तो हम कोर्ट में जाएंगे।
हाई कोर्ट में फीस को लेकर एक याचिका पहले ही लगी है
पहले से ही फीस को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी है। इसमें अधिक फीस लेना, ट्यूशन फीस के नाम पर परेशान करना, टीसी नहीं देना, जैसे मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे हैं। इस पर 6 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। अगर किसी पेरेंट्स को परेशान किया जाता है, तो हम इस बात को भी कोर्ट के सामने रखेंगे।
सबसे बड़ा सवाल- किन छात्रों से कितनी फीस वसूली जाएगी
विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। पेरेंट्स की लिखित अनुमति जरूरी है।
यदि पेरेंट्स अनुमति नहीं देते हो आप विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है तब कितनी फीस ली जाएगी।
50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाएंगे तो क्या फीस भी 50% ली जाएगी।
यदि स्कूल परिवहन के लिए बस का संचालन नहीं करता तो क्या पेरेंट्स को मुआवजा दिया जाएगा।
खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसी गतिविधियां बंद रहेंगी। उसकी फीस का क्या होगा।
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