भोपाल। यदि आपके पास प्लॉट की रजिस्ट्री है और आपने नगरीय निकाय के नियमों को दरकिनार करते हुए निर्माण कर लिया है तो ऐसे अवैध निर्माण को तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि निर्धारित शुल्क लेकर उसे लीगल कर दिया जाएगा। सरकार ने 'भूमि विकास अधिनियम 2012’ में संशोधन कर दिया है।
डिपार्टमेंट में 20% प्रस्तावित किया था, मंत्रियों ने 30% करवा दिया
ज्ञात हो कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 20 फीसद अवैध निर्माण को वैध करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मंत्रियों की सहमति से 30 फीसद किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के तमाम शहरी क्षेत्रों में मकान, दुकान एवं अन्य भवनों में मंजूर निर्माण क्षेत्र से ज्यादा निर्माण बड़ी समस्या बना हुआ है। अभी तक नगरीय निकाय ऐसे निर्माण को तोड़ता था और भवन स्वामी पर जुर्माना लगाता था पर अब शुल्क लेकर इसमें से 30 फीसद निर्माण वैध किया जा सकेगा।
मकान-दुकान मालिकों को नगर निगम की पीले पंजे का डर नहीं सताएगा
इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 'भूमि विकास अधिनियम 2012’ में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जो मंजूर हो चुका है। संशोधन के बाद इसके पालन के लिए नियम बनाए जाने थे, जो बनकर तैयार हो गए हैं और विधि विभाग ने इनका परीक्षण भी कर लिया है। ये नियम इसी हफ्ते जारी किए जा सकते हैं। इस संशोधन से नगरीय निकायों की आमदनी बढ़ेगी तो भवन स्वामियों का तनाव भी कम होगा। उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता है कि निकाय कभी भी उनका अवैध निर्माण तोड़ देंगे।
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