भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को 27% आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ देर शाम मीटिंग की। मुख्यमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल पुष्पेंद्र कौरव भी मौजूद थे।
शिवराज सरकार ने OBC आरक्षण पर स्थगन आदेश हटाने की मांग की
मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हाई कोर्ट से मांग की है कि उसके द्वारा 27% आरक्षण को लेकर जितने भी स्थगन आदेश जारी किए गए हैं, सभी हटा दिए जाएं। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 1 सितंबर 2021 की तारीख निर्धारित की है। यदि हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश हटा दिए तो सभी प्रकार की भर्तियां एवं एडमिशन पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देते हुए किए जाएंगे।
कमलनाथ और कांग्रेस फायदा ना उठा पाए, इसलिए सरकार गंभीर
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने OBC आरक्षण का मुद्दा उठाने के बाद 12 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया था कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाएंगे। 1 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण की अंतिम सुनवाई कर फैसला करने का आवेदन दिया जाएगा।
कमलनाथ के विधेयक पर तत्काल स्थगन आदेश जारी हो गया था
2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का विधेयक लेकर आई थी, लेकिन फैसले पर तत्काल ही हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इसके बाद प्रदेश में ओबीसी को 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है। हाल में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण ना मिल पाने के लिए मौजूदा शिवराज सरकार को घेरा था।
कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार आरक्षण पर कोर्ट में ठीक तरह से पक्ष नहीं रख रही। इसी का काउंटर करने के लिए बीजेपी एक्टिव हुई। अब बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस आरक्षण का विधेयक सिर्फ वोट बैंक के लिए लेकर आई थी। खुद सीएम शिवराज ने मंगलवार को कहा था, कमलनाथ सरकार ने कोर्ट में समय पर जवाब पेश नहीं किया था, इसलिए उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था।
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