डायवर्सन क्या है, इसे कब और कैसे करवाया जा सकता है, डायवर्सन की फीस क्या है सहित डायवर्सन प्रक्रिया की अधिकांश जानकारी एक क्लिक पर पायी जा सकती है। आमजन की सुविधा के लिये यह जानकारी भू-लेख पोर्टल और RCMS Portal पर उपलब्ध करायी गई है। इससे अब आमजन को डायवर्सन की जानकारी और प्रक्रिया के लिये भटकना नहीं होगा। पोर्टल पर क्लिक कर उक्त जानकारियां सहजता से पायी जा सकती है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि इससे आमजन को जानकारियां प्राप्त होगी। जिन भूमियों का अभी तक डायवर्सन नहीं हुआ है, उसके डायवर्सन के लिये भी लोग आगे आयेंगे। डायवर्सन कराने में लोगों को सहुलियत होगी। व्यपवर्तन के सम्बन्ध में व्यपवर्तन की सूचना, बिना सूचना, बिना सूचना व्यपवर्तन, पूर्व में किये गए व्यपवर्तन प्रकरणों की डाटा एंट्री आदि मॉड्यूल भूलेख पोर्टल एवं आर. सी. एम. एस पोर्टल पर उपलब्ध कराये गए हैं। उनके उपयोग एवं उससे सम्बंधित समस्याओं के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न रहते हैं। इन प्रश्नों का संकलन एवं उनके विधि अनुरूप उत्तर भू-अभिलेख आयुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा तैयार किये गए हैं।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि व्यपवर्तन से सम्बंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर को भूलेख पोर्टल एवं आर. सी. एम. एस पोर्टल पर अपलोड किया गया है जो आमजन के लिये उपलब्ध है। पोर्टल में व्यपवर्तन/डायवर्सन से क्या आशय है ? डायवर्सन कब एवं किस स्थिति में किया जाना चाहिए ? डायवर्सन किस माध्यम द्वारा किया जा सकता हैं एवं प्रक्रिया कैसे पूर्ण की जा सकती हैं ? व्यपवर्तन कराने हेतु कौन कौन से शुल्क देना होंगे ?
डायवर्सन हेतु जमा की जाने वाली राशि की गणना कैसे करें ? डायवर्सन हेतु किस माध्यम से राशि जमा की जा सकती है ? क्या डायवर्सन शुल्क में प्रीमियम एक ही बार दिया जाता हैं ? क्या पूर्व से किसी एक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित भूमि को किसी दूसरे प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जा सकता है? डायवर्सन कब किया जाना चाहिए? क्या पहले से किसी अन्य प्रयोजन में ली जा रही भूमि या पहले से किये गए निर्माण का भी डायवर्सन किया जाना चाहिए?
क्या डायवर्सन किया जाना जरूरी है, एवं नहीं किया जाने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है? क्या व्यपवर्तन की सूचना के आवेदन को रद्द किया जा सकता है? क्या किसी खसरा क्रमांक के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का व्यपवर्तन किया जाना आवश्यक है या आंशिक क्षेत्रफल का भी व्यपवर्तत किया जा सकता है? क्या एक ही खाते के विभिन्न खसरों का एक साथ व्यपवर्तन किया जा सकता है?
क्या अलग-अलग खातों के अलग-अलग खसरों का एक साथ व्यपवर्तन किया जा सकता है? क्या व्यपवर्तन की राशि को परिवर्तित किया जा सकता है? व्यपवर्तन में समस्या आने पर कहा सम्पर्क किया जा सकता है? पोर्टल पर व्यपवर्तन राशि के भुगतान के पश्चात् यह कैसे कन्फर्म किया जा सकता है कि भुगतान की राशि शासन के खाते में जमा की जा चुकी है ? व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन तथा अन्य सबन्धित दस्तासवेज डाउनलोड नहीं हो रहे है ? क्या आवेदक का भूमिस्वामी होना अनिवार्य है?
क्या संस्था भूमि स्वामी के रूप में डायवर्सन के लिए आवेदन कर सकती है? क्या उपयोगकर्ता एक ही आवेदन में एक या अधिक व्यपवर्तन प्रयोजनों के लिए आवेदन कर सकता है? भूमि क्षेत्रफल का माप यदि एकड/दशमलव/हेक्टेयर/वर्ग फुट में है, क्या पोर्टल इस माप को स्वीकार करेगा? क्या डायवर्सन आवेदन करते समय पृथक से खसरा और नक्शा की प्रति आवश्यक है ?
क्या ऑफ़लाइन चालान का उपयोग व्यपवर्तन की सूचना ऑनलाइन देने के लिए किया जा सकता है? उपयोगकर्ता द्वारा व्यपवर्तन की सूचना का आवेदन गलत प्रयोजन अथवा गलत क्षेत्रफल चयन किये जाने की स्थिति में क्या रद्द किया जा सकता है? सहित व्यपवर्तन संबंधी अनेक प्रश्नों के उत्तर पोर्टल पर उपलब्ध हैं।