जबलपुर। मध्यप्रदेश में लगभग 25 वर्षो बाद हुई सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगजन के साथ हुए अन्याय को समाज के सभी वर्गों को संज्ञान लेना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती परीक्षा में दिव्यांगजन आरक्षण नियमो में भारी त्रुटि की गई। जो पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित किये जाने थे। उनके गैर दिव्यांगजन अभ्यर्थी को नियुक्त कर दिया गया। जिसका खामियाजा मप्र के अनेक दिव्यांगजन को नियुक्ति न मिल पाने से उठाना पड़ा। ये जानकारी देते हुए
डॉ पवन कुमार ने बताया कि जबलपुर हाइकोर्ट द्वारा विभाग को 29 अप्रेल 2020 को निर्देशित किया गया था कि सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगजन आरक्षण नियमों के आधार पर पूरी चयन सूचियों को संशोधित कर दिव्यांगजन की नियुक्ति की जाए। किन्तु विभाग द्वारा पूरा 1 वर्ष बीत जाने पर भी नियुक्ति नही की गई। फलस्वरूप हम सभी दिव्यांगजन को अवमानना प्रकरण दायर करना पड़ा।
जिसकी सुनवाई 01 सितंबर को हुई जिसमे जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा विभाग को एक ओर मौका देते हुए निर्देशित किया कि भर्ती परीक्षा में दिया गया आरक्षण पूर्णतया गलत है। सही आरक्षण देकर एक माह में नियुक्ति दें, अगली तारीख 25/10/2021 दी है। ज्ञातव्य हो कि हाइकोर्ट द्वारा पूर्व में 5 बार विभाग को दिव्यांगजन की नियुक्ति हेतु निर्देशित किया जा चुका है। जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने अपने हलफनामे में माना है की उनके यहां दिवयांगजनों के 384 पद रिक्त हैं।
सहायक प्राध्यापक के विज्ञापन मे 2003, 2006, 2008 के विज्ञापन मे दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के अचिन्हित विषयों के पदों का उल्लेख किया गया था तथा हाईकोर्ट के आदेश के WP/19393 के पैराग्राफ 13 के अनुसार जो विषय के पद दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए चिन्हित नही है। यह पद अन्य चिन्हित विषय के दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को दिये जाए। उच्च शिक्षा विभाग ने अपने हलफनामे मे माना है कि विभाग में दिव्यांगजनों के 384 पद रिक्त है।
इन 384 पदों में से 62 पद विषयों में दिये गए हैं जो अचिन्हित( Botany, Chemistry, Geography, Geology, Home Science, Mathematics, Physics, sanskrit, Zoology)हैं। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए। अतः इन 62 पदों को अन्य चिन्हित विषयों के दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को दिये जाए जैसे commerce, hindi , sociology, political science व अन्य विषय।
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