देहरादून/ एजेंसी। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा शुरू कर दी है। देशभर के धर्म प्रेमी नागरिक चार धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं लेकिन कोविड-19 के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड राज्य शासन ने चारधाम यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिसका पालन करना अनिवार्य है। अन्यथा यात्रियों को हिरासत में लेकर वापस भेज दिया जाएगा।
चार धाम बोर्ड के CEO रविनाथ रमन ने विस्तार में चार धाम के यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि चार धाम यात्रा के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। इसके साथ ही सभी श्रद्धालुओं को पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
नैनिताल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रोजाना 1000 के करीब श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे, जबकि 800 श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 600 गंगोत्री और 400 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम की यात्रा कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को या तो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद का सर्टिफिकेट अपने साथ लाना होगा या फिर उन्हें कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट साथ लेकर चलना होगा, जो 72 घंटे से ज्यादा पुराना न हो। इसके बाद ही उन्हें चार धाम यात्रा की अनुमति मिलेगी।
चार धाम यात्रा के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन जरूरी
चार धाम की यात्रा करने के लिए भक्तों को प्री-रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। श्रद्धालु www.devasthanam.uk.gov.in. पर जाकर अपना ई-पास हासिल कर सकते हैं। ई-पास के लिए भक्तों को या तो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के बाद का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा या फिर 72 घंटे के अंदर कराए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके अलावा सरकार से मान्यता प्राप्त पहचान पत्र जमा करने के बाद ही उन्हें ई-पास मिलेगा। गाइडलाइन के अनुसार बच्चों और किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहे बुजुर्गों को चार धाम की यात्रा की अनुमति नहीं है।
एक बार में सिर्फ 3 लोग जाएंगे अंदर
चार धाम यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मंदिर में एक बारे में सिर्फ 3 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। चारों श्राइन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कोरोना के चलते श्रद्धालुओं को गर्भगृह में गर्भग्रह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा भक्तों से कहा गया है कि मंदिर के अंदर घंटी आदि न छुएं और किसी भी पवित्र चीज को हाथ न लगाएं। चार धाम यात्रा 4 नवंबर तक जारी रहेगी।
हाईकोर्ट ने हटाया बैन
गुरुवार के दिन नैनिताल हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा से बैन हटाते हुए पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट के साथ चार धाम की यात्रा की अनुमति दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भक्तों को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोर्ट ने हर श्राइन में भक्तों की संख्या भी सीमित कर दी है।
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