जब कोई संज्ञेय यानी गंभीर अपराध घटित हो जाता है तब पुलिस थाने का थाना प्रभारी उस अपराध का अन्वेषण करता है। अगर किसी व्यक्ति की हत्या सार्वजनिक स्थान पर हो जाती है तब पुलिस अधिकारी कुछ व्यक्तियों को साक्षी के रूप में लेती है और उनको थाने में गवाही के लिए बुलवा सकती है, क्योंकि गवाहों के बिना अपराध का विवरण एवं अपराधी की पहचान करना मुश्किल होता है इसलिए पुलिस घटना स्थल पर उपस्थित नागरिकों से गवाही के लिए अपेक्षा कर सकती है, परंतु कुछ शर्तों का पालन करना होता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 160 की परिभाषा (सरल भाषा में):-
1. कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध (गंभीर अथवा सामान्य अपराध) का अगर अन्वेषण कर रहा है एवं उसे लगता है कि कोई व्यक्ति इस अपराध के बारे में जानकारी रखते हैं वह इस धारा के अंतर्गत ऐसे साक्षियों व्यक्ति से यह अपेक्षा करेगा कि वह थाने में आकर जो भी साक्ष्य होंगे प्रस्तुत करें। यह अपेक्षा लिखित पत्र द्वारा की जाएगी।
लेकिन अगर कोई महिला है या कोई व्यक्ति जो 15 वर्ष से कम उम्र का हैं या व्यक्ति जो मानसिक या शारीरिक रुप से निःशक्त हैं तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति के बयान के लिए स्वंय उसके स्थान पर जाएगा। न कि उसे थाने या अन्य स्थान पर बुलाएगा।
2. अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलवाता हैं तब ऐसे अधिकारी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार उस व्यक्ति उचित खर्चा दिलवाएगा अर्थात गवाही देने वाला व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसकी मजदूरी का एक दिन का पैसा। आने जाने का किराया वह राज्य सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकृत करवाएगा।
महिला को पुलिस द्वारा गवाही के लिए बुलवाने पर दण्ड का प्रावधान:-
अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी साक्षी के रूप में बुलाता है और वह व्यक्ति गवाही देने नहीं आता है तब ऐसे व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 के अंतर्गत एक मास का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
अगर कोई महिला को पुलिस अधिकारी गवाही के लिए थाने बुलाने के लिए बार-बार जोर दे रहा है, तब उस पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 160 (1) का उल्लंघन मना जाएगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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