नई दिल्ली। गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म नहीं है लेकिन सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से नया लेबर कोड लागू करने वाली है। कर्मचारियों को इसका सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि वह अपनी सेवा के 1 साल के बाद ही ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। वर्तमान में ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी को कम से कम 5 साल नियमित सेवा अनिवार्य है।
ग्रेच्युटी क्या होती है, क्या प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलती है
किसी भी प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी को वेतन प्राप्त करने, प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता की हिस्सेदारी और पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक इसी प्रकार जब कर्मचारी को नियमित सेवाएं देते हुए 5 वर्ष से अधिक का समय बीत जाता है तो कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त करने का भी अधिकार मिल जाता है। यह रकम उसे रिटायरमेंट के समय एक मुफ्त मिलती है। स्थाई विकलांगता अथवा मृत्यु की स्थिति में नियम शिथिल हो जाते हैं।
ग्रेच्युटी की गणना कैसे करें?
ग्रेच्युटी की रकम 2 फैक्टर पर निर्भर है- पहला, कंपनी में कितनी सालों तक सर्विस दी और दूसरा, आपकी अंतिम सैलरी। ग्रेच्युटी की गणना एक तय फॉर्मूले के आधार पर होती है। इसका फॉर्मूला है- कुल ग्रेच्युटी की रकम = (अंतिम सैलरी) x (15/26) x (कंपनी में कितने साल काम किया)।
मान लीजिए कि किसी कर्मचारी ने 5 साल एक ही कंपनी में काम किया। उस कर्मचारी की अंतिम सैलरी 20,000 रुपये (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर) है। यहां महीने में 26 दिन ही काउंट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि 4 दिन छुट्टी होती है। वहीं एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है। इस प्रकार से उस कर्मचारी की कुल ग्रेच्युटी की रकम = (20000 वेतन) x (15/26) x (5 साल)= 57692 रुपये
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