नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की नीति में संशोधन किया है। नवीन संशोधन के अनुसार यदि पारिवारिक पेंशन के हकदार व्यक्ति पर कर्मचारी की हत्या अथवा कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगता है तो पारिवारिक पेंशन स्थगित नहीं की जाएगी बल्कि पात्रता बदल जाएगी। आरोपी के बजाय परिवार की किसी अन्य व्यक्ति को पेंशन प्रदान की जाएगी।
हत्या या आत्महत्या के आरोपी को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान
दरअसल केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र है, उस पर सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है, तो ऐसे मामले में पारिवारिक पेंशन का भुगतान आपराधिक कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबित रहेगा। आरोप गलत पाए जाने पर एवं कोर्ट द्वारा उसे दोषमुक्त घोषित किए जाने के बाद निलंबित की गई पेंशन की राशि एकमुश्त अदा की जाती है। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो पारिवारिक पेंशन सदैव के लिए निरस्त कर दी जाती है।
ओल्ड पेंशन पॉलिसी में परिवर्तन क्यों किया गया, अब क्या होगा
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस मुद्दे को उठाया। विचार के लिए विषय रखा गया कि परिवार में किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगने अथवा उसके द्वारा अपराध किए जाने के कारण पूरे परिवार को परेशान करना अथवा दंडित करना उचित नहीं है। निर्णय किया गया कि यदि पारिवारिक पेंशन के पात्र व्यक्ति पर कर्मचारी अथवा पेंशनर की हत्या अथवा उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगता है तो आरोपित व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और उसके परिवार के किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र मांगते हुए पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार पूरे परिवार को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
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