नई दिल्ली। एम्पलाई प्रोविडेंट फंड (EPF) में बचत करने वाले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। केंद्र सरकार ने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में से ₹100000 एडवांस निकालने की सुविधा शुरू कर दी है। अब कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पैसा निकाल सकता है। यह पैसा EPFO से कर्मचारी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से मात्र 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा।
PF अकाउंट से एडवांस के लिए मेडिकल बिल की जरूरत नहीं
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बताया है कि कर्मचारियों को 1 लाख रुपये तक का मेडिकल एडवांस निकालने की सुविधा शुरू कर दी गई है। कोरोना वायरस के अलावा किसी भी दूसरी बीमारी के दौरान इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती करने पर पीएफ से पैसे निकाले (PF Withdrawal) जा सकते हैं। पहले भी आप मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकाल सकते थे, लेकिन ये मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था। वहीं, नई मेडिकल एडवांस सर्विस पहले की व्यवस्था से अलग है। इसमें आपको कोई भी बिल जमा नहीं करना है। आपको बस आवेदन करना है और 3 दिन के बजाय अब सिर्फ 1 घंटे के भीतर पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
EPF अकाउंट से मेडिकल एडवांस कैसे निकाले
– सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट epfindia.gov.in ओपन करें।
– होम पेज पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर की तरफ ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें।
– इसके बाद unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं।
– ऑनलाइन सर्विसेस पर जाएं। इसके बाद क्लेम फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी भरें।
– अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें।
– Proceed for Online Claim पर क्लिक करें।
– ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें।
– पैसे निकालने का कारण चुनें। राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें. फिर अपना पता दर्ज करें।
– Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर मिला ओटीपी डालें।
– इससे आपका क्लेम फाइल हो जाएगा। आपके खाते में एक घंटे में पीएफ क्लेम का पैसा आ जाएगा।