ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने गुना से ग्वालियर ट्रांसफर किए गए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पंवार की याचिका पर नाराजगी जताते हुए उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी ट्रांसफर आर्डर हो तब तक कैंसिल अथवा स्टे नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन करने वाला ना हो।
पदस्थापना की अवधि से ट्रांसफर का संबंध नहीं: हाई कोर्ट
गुना में पदस्थ रहे प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पंवार का अगस्त महीने में शासन ने ग्वालियर तबादला कर दिया। वे गुना में 8 महीने पदस्थ रहे। उनकी जगह भोपाल से चंद्रशेखर सिसोदिया को गुना जिले का प्रभारी DEO बनाया गया है। पूर्व DEO अशोक पंवार ने अपने तबादले को ग्वालियर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि केवल 8 महीने में ही उनका तबादला कर दिया गया। उन्हें काम करने का मौका ही नहीं दिया गया।
पद का प्रभार मामले में वरिष्ठता अनिवार्य नहीं: हाई कोर्ट
उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि जिन्हें अब गुना में प्रभारी DEO बनाया गया है, वे वरिष्ठता में उनसे पीछे हैं। इसलिए उनका तबादला निरस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति 1981 की है और जिन्हें नियुक्त किया गया है, उनकी नियुक्ति वर्ष 1996 की है। इसलिए जूनियर होने के नाते उन्हें प्रभारी DEO के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।
कर्मचारी का ट्रांसफर करना शासन का अधिकार है: हाई कोर्ट
ग्वालियर हाई कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए उनके तबादले को निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि तबादला करना सरकार का काम है। उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता भी प्रभारी DEO थे और जो अब आये हैं वो भी प्रभारी DEO ही हैं। प्रभार देने के मामले में वरिष्ठता नहीं देखी जाती। अदालत ने कहा कि स्थानांतरण सेवा की एक घटना है और किसी कर्मचारी को किसी विशेष स्थान पर रखने के लिए नियोक्ता को विशेषाधिकार है।
कोरोना पीड़ित कर्मचारी का ट्रांसफर उचित या अनुचित
अशोक पवार ने कोर्ट में यह भी कहा कि वह कोरोना पीड़ित रहे और आजकल बीमार हैं, इसलिए उनका तबादला नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ने बीमारी की बात कही है। वह ग्वालियर जिले के ही रहने वाले हैं। उनका तबादला कर उन्हें ग्वालियर में ही पदस्थ किया गया है। बीमारी के दौरान गृह जिले में पदस्थी से अच्छी और क्या जगह हो सकती है। इससे उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पंवार की याचिका खारिज
कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को एक महानगर में पदस्थ किया गया है। कोर्ट तब ही किसी तबादले के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है जब वह कानूनी रूप से गलत और किसी द्वेष भावना से किया गया हो। इस मामले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए कोर्ट ने याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया।
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