ग्वालियर। मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी मर्यादित के दो अधिकारियों क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र कुमार गुप्ता एवं केंद्रीय गोदाम प्रभारी राजेश गुप्ता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष सत्र न्यायालय ने 4-4 साल जेल में कैद की सजा सुनाई है। MP EOW ने इस मामले की जांच की थी। सन 2012 में स्पेशल कोर्ट में यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।
मध्यप्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ में भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ
ईओडब्ल्यू की जिला अभियोजन अधिकारी राखी सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित ग्वालियर के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र कुमार गुप्ता व सह अभियुक्त राजेश गुप्ता सहित एक अन्य आरोपित ने 26 लाख रुपये का गबन किया था। इस मामले की शिकायत पर आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मामले की जांच की, जिसमें पाया गया कि आरोपितों ने 26 लाख रुपये निकालकर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर भ्रष्टाचार किया है। आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
क्षेत्रीय प्रबंधक राजेंद्र गुप्ता, गोदाम प्रभारी राजेश गुप्ता को सजा
ईओडब्ल्यू की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी राखी सिंह ने कोर्ट में तर्क दिया कि आरोपितों ने लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए जिस प्रकार भ्रष्टाचार किया है और शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है यह एक गंभीर मामला है। आरोपितों के खिलाफ आरोप प्रमाणित हुए हैं। इसलिए आरोपितों को अधिकतम सजा सुनाई जाए, जिससे कि ऐसा कृत्य करने वाले अधिकारियों को एक संदेश जाए। आरोपितों की ओर से बचाव में कहा कि उन्हें झूठा फंसाया है। सजा देने में नरमी बरती जाए।
विशेष सत्र न्यायाधीश आदित्य रावत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मध्य प्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी मर्यादित के क्षेत्रीय प्रबंधक, ग्वालियर राजेंद्र कुमार गुप्ता व केंद्रीय गोदाम प्रभारी, भोपाल राजेश गुप्ता को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। राजेंद्र गुप्ता पर 12 हजार रुपये और राजेश गुप्ता पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में तीसरे आरोपित का निधन हो चुका है। विशेष कोर्ट में वर्ष 2012 से यह ट्रायल चल रहा था।
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