GWALIOR हाईकोर्ट ने कहा- कर्मचारियों की कमी स्वीकार नहीं, काम समय पर होना चाहिए

ग्वालियर
। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ में एक याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की कमी के कारण किसी काम में देरी को वैध आधार नहीं माना जाता। कर्मचारियों की नियुक्ति करना और दिए गए काम को समय पर पूर्ण करना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। मामला बलात्कार के एक केस में डीएनए रिपोर्ट का था। 

कर्मचारियों की नियुक्ति एवं व्यवस्था के लिए हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी डीजीपी को भेजी

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में इस तरह हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। प्रयोगशाला में समय पर रिपोर्ट मिले इसकी व्यवस्था होना चाहिए। जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जाती है लैब को तत्काल ही संबंधित न्यायालय को इसकी सूचना देनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि किसी मामले में प्राथमिकता के साथ डीएनए जांच कराना है तो ऐसे मामलों में प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता के आधार पर मामले में जांच रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। आदेश की कापी डीजीपी को भेजने के निर्देश दिए हैं, इस दिशा में आगे की कार्रवाई कर सकें। 

लैब में 4386 मामले डीएनए के लिए लंबित

प्रस्तुत मामले में हाईकोर्ट ने डीएनए लैब के डायरेक्टर से शपथ पत्र मांगा था। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवाएं के निदेशक डॉ अनिल कुमार सिंह ने हाईकोर्ट ने शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र में बताया कि लैब में 4386 मामले डीएनए के लिए लंबित है। हर माह 200 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा रहा है। 

साक्ष्य में देरी के कारण अपराधी को बरी करना पड़ता है: हाई कोर्ट

डीएनए लैब के डायरेक्टर ने बताया कि लैब में कर्मचारियों के खाली पदों की संख्या अधिक होने के कारण भी जांच कार्य लंबित हो रहा है। इस जवाब को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि डीएनए रिपोर्ट में हो रही देर के लिए कर्मचारियों की कमी को वैध आधार नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि बलात्कार के मामलों में यदि पीडि़ता मुकर जाती है, तो वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्य सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। डीएनए रिपोर्ट में देर होती है, तो इससे अभियोजन को आरोप सिद्ध करने में बाधा उत्पन्न होगी और ट्रायल कोर्ट के पास आरोपी को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

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