INDORE NEWS- चंदन नगर में दुकानदारों की स्वतंत्रता के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को पाबंद किया

Bhopal Samachar
इंदौर।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने पुलिस को पाबंद किया है कि वह 7 दिन के भीतर सुनिश्चित करे कि दुकानदार बिना किसी डर के अपनी दुकानों का संचालन करें। इसके लिए भी दुकानदारों को सुरक्षा देने की जरूरत है तो दी जाए। आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट की अवमानना मानी जाएगी।

उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने यह आदेश पवन मालवीय निवासी राजनगर की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। पवन मालवीय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उन्होंने चंदन नगर में डेयरी खोली तो रहवासी उनकी दुकान के बाहर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। रहवासियों ने पवन को धमकाया कि इस बाजार में केवल उनके संप्रदाय के लोग ही दुकान संचालित कर सकते हैं। इस धमकी के बाद दिनांक 7 अगस्त से पवन मालवीय की दुकान बंद है। 

चंदन नगर पुलिस खाने में तो शिकायत भी नहीं ली

उन्होंने 12 अगस्त को मामले की शिकायत करते हुए चंदन नगर पुलिस थाना, सीएसपी अन्नपूर्णा, एसपी पश्चिम को आवेदन दिया। चंदन नगर पुलिस थाने ने तो आवेदन तक नहीं लिया। मजबूरी में मालवीय को डाक से शिकायत भेजना पड़ी। शिकायत मिलने के बावजूद पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मालवीय ने एडवोकेट आशुतोष शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 

इसमें उन्होंने कहा कि वे चंदन नगर क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं लेकिन उनके इस अधिकार का हनन किया जा रहा है। पुलिस शिकायत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जस्टिस प्रणय वर्मा ने याचिका का निराकरण करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वह सात दिन के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच करे और आवश्यक हो तो उसे सुरक्षा भी उपलब्ध करवाए।

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