कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब किसी निर्दोष व्यक्ति से अपराधी द्वारा धमकी देकर आपराधिक कृत्य करवा लिया जाता है। जैसे बैंक के मैनेजर को गन प्वाइंट पर लेकर उसे तिजोरी खोलने के लिए मजबूर करना और लूट के अपराध में सहायता करने के लिए बाध्य कर देना। या फिर यात्रियों को लूटने के लिए बस को हाईजैक करते समय ड्राइवर को जान से मारने की धमकी देकर बस को रूट बदलकर किसी सुनसान स्थान तक ले जाने के लिए बातें कर देना। इस प्रकार के मामलों में एक निर्दोष व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए अपराधी का साथ देता है। प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में क्या निर्दोष व्यक्ति को अपराधी का साथ देने के लिए क्षमा कर दिया जाएगा अथवा अपराधी के साथ उसे भी सजा दी जाएगी।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 94 की परिभाषा:-
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति को तुरंत धमकी देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई अपराध करवाया जाता है तब ऐसे निर्दोष व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध धारा 94 के अंतर्गत क्षमा योग्य होगा।
नोट:- निर्दोष व्यक्ति धमकी के कारण स्वंय को बचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है तब उसे धारा 94 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।
उधारानुसार से समझते हैं:-
अगर चोर किसी लुहार से मकान का ताला तोड़ने की बोले और वह लुहार ताला तोड़ने के लिए मना करता है और चोर लुहार की धमकी देते हैं कि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा तब लुहार द्वारा मकान का ताला तोड़ना कोई अपराध नहीं होगा लेकिन वह यदि कोई जघन्य अपराध कर देता है तब उसे धारा 94 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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