जबलपुर। मध्यप्रदेश की खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट और तीन विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में चुनाव आयोग को फैसला लेने के लिए स्वतंत्र किया है। हाईकोर्ट ने बताया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव का विषय उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को यह संवैधानिक अधिकार है कि वह चुनाव कब और कैसे कराए। यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। लिहाजा इस मामले पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 3 विधान सभा क्षेत्रों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना हैं। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने पहले ही हाई कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि वह तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही मध्य प्रदेश में चुनाव कराएगा।
हाल ही में राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग से कहा गया है कि फेस्टिवल सीजन के बाद ही चुनाव कराए जाएं। इन तमाम तर्कों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संविधान के मुताबिक निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव से संबंधित फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इस मसले पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह कहते हुए उप चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
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