MP NEWS- महिला रेंजर ने 10 साल के मासूम बच्चे को 2 घंटे तक लॉकअप में रखा

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में वन विभाग की महिला रेंजर पिंकी रघुवंशी पर आरोप है कि उन्होंने 10 साल के मासूम बच्चे को 2 घंटे तक लॉकअप में बंद रखा। पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने पर ₹500 का जुर्माना लेकर छोड़ दिया। अब मामला गर्मा गया है। लोगों का सवाल है कि यदि अपराध जुर्माने के योग्य था तो फिर बच्चे को लॉकअप में क्यों रखा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सामान्य अपराध की स्थिति में लॉकअप में बंद रखने का अधिकार किस कानून के तहत दिया गया है।

चालान काटना था, लेकिन लॉकअप में बंद कर दिया

पीड़ित नीरज सिंह सिसौदिया ने बताया कि वह अपने साथी ठाकुरदास शाक्य और 10 साल के बेटे के साथ अपामार्ग का पौधा लेने के लिए पर्यटन स्थल भदैया कुंड के पास स्थित जंगल में जा रहे थे। वहीं पर वन विभाग की रेंजर पिंकी रघुवंशी अपनी ड्राइवर के साथ खड़ी हुई थी। उन्होंने ना तो रोका और ना ही कोई पूछताछ की। करीब 10 मिनट बाद जैसे ही हम पौधा लेने के लिए आगे बढ़े, उनके ड्राइवर में हमें पकड़ लिया। उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और वन विभाग के थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। 10 साल का मासूम बच्चा लगातार रो रहा था परंतु उसे भी लॉकअप में बंद कर दिया। यह कुछ पत्रकार वहां आए और वह सवाल जवाब करने लगे तब बच्चे को लॉकअप से बाहर निकाला गया।

रेंजर पिंकी रघुवंशी सुनने को तैयार नहीं थीं

ठाकुरदास ने बताया कि हम तो सिर्फ पौधा लेने आए थे। हमें लॉकअप में करीब ढाई घंटे बंद रखा। मोबाइल भी छीन लिया था। मीडिया के आने के बाद मोबाइल दिया। बच्चा भी मेरे साथ ही दो से ढाई घंटे रहा। बच्चे ने बताया- सुबह पापा के साथ दातुन की लकड़ी लेने गए थे। मैडम ने हमें पकड़ा और पापा को लॉकअप में बंद कर दिया।

हमने अवैध एंट्री करने पर पकड़ा था: रेंजर पिंकी रघुवंशी

रेंजर पिंकी रघुवंशी का कहना है कि मामला नेशनल पार्क एरिया में अवैध प्रवेश का था। बच्चे को नहीं उसके पिता को पकड़ा गया था। वे बाउंड्रीवॉल पार कर भीतर घुसे थे। यह एक नेशनल पार्क है। आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बंद है। इस प्रकार से एंट्री ही अपराध है। 

क्या कहता है कानून- सामान्य अपराध में नाबालिग को लॉकअप में नहीं रख सकते

एडवोकेट आनंद वर्मा का कहना है कि यदि किसी लोकसेवक के सामने किसी भी प्रकार के अपराध होने की संभावना है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि संभावना के समय उसे रोक दिया जाए। महिला रेंजर को उन लोगों को नेशनल पार्क सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक देना चाहिए था परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपराध घटित होने का इंतजार किया। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को लोगों को बंद किया जा सकता है या नहीं, इसका जवाब महिला रेंजर को कोर्ट में देना पड़ सकता है।

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