जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कोरोनावायरस संक्रमण काल में अतिक्रमण तोड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध 21 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रतिबंध में इससे पहले भी दो बार वृद्धि की जा चुकी है। यदि तीसरी लहराई तो प्रतिबंध को फिर से बढ़ाया जा सकेगा। यदि हालात सामान्य रहे तो प्रतिबंध अपने आप समाप्त हो जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सभी स्थगन व अंतरिम आदेशों को अब 21 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। इस अवधि के बाद पूर्व में लगाई गई रोक स्वमेव समाप्त हो जाएगी। इसके पूर्व 15 जुलाई और उसके बाद 25 अगस्त को कोर्ट ने राज्य सरकार को यह छूट दी थी कि नर्मदा के प्रतिबन्धित दायरे में कट ऑफ डेट के बाद किये गए निर्माण हटाए जा सकते हैं। साथ ही बैंकों व वित्तीय संस्थानों को भी मार्च 2020 से पूर्व जब्त सम्पत्ति या वाहन की नीलामी की छूट दी थी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन को देखते हुए 23 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर 15 जून तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही सरकार किसी भी मकान अथवा दुकान को बलपूर्वक खाली नहीं करवा सकती। बैंक अपने ऋण की वसूली के लिए संपत्तियों को नीलाम नही करेगी। कोर्ट ने 15 जून को यह अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी थी। 15 जुलाई को फिर एक बार यह अवधि 25 अगस्त तक की गई थी और इस बार 21 दिन के लिए यह अवधि और बढ़ा दी है।
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