MP OBC आरक्षण- हाईकोर्ट में अंतिम बहस

Bhopal Samachar
जबलपुर
। मध्य प्रदेश की राजनीति में शुरू हुए नए अध्याय (27% ओबीसी आरक्षण) के मामले में उच्च न्यायालय में आज से अंतिम बहस शुरू हो रही है। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। एक तरफ भाजपा और कांग्रेस (पॉलिटिकल पार्टियां) हैं, जो आबादी के आधार पर आरक्षण देना चाहती हैं। जबकि दूसरी तरफ वह लोग हैं जो जाति और आबादी के आधार पर आरक्षण का विरोध करते हैं एवं केवल निर्धन नागरिकों के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। 

शिवराज सिंह सरकार स्टे आर्डर खत्म कराना चाहती है

हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% प्रतिशत आरक्षण देने पर स्टे ऑर्डर के जरिए लगाई गई रोक पर बुधवार को अंतिम बहस शुरू होगी। राज्य सरकार पहले ही सभी स्थगन आदेश हटाने का अंतरिम आवेदन लगा चुकी है। यदि हाईकोर्ट में स्थगन आदेश वापस ले लिया जाता है तो फिर शिवराज सिंह सरकार 27% आरक्षण लाभ के साथ भर्ती एवं एडमिशन कर सकेगी, लेकिन सभी नौकरियां हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगी।

27% आरक्षण के खिलाफ एडवोकेट आदित्य संघी बहस करेंगे

हाईकोर्ट में सरकार के 27% आरक्षण को चुनौती देने वाली छात्रा असिता दुबे की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी बहस करेंगे। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को एमपी में 14% ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर पैरवी कर रहे हैं।

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