भोपाल। मध्य प्रदेश की खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट एवं पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन जमा करने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2021 दोपहर 3:00 बजे तक है।
बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 19 लाख 68 हजार 768 मतदाता हैं। जबकि, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में छह लाख 81 हजार 105 मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव में अधिकतम व्यय सीमा 77 लाख और विधानसभा क्षेत्र में 35 लाख रुपये है। कोविड-19 के मापदंड के अनुसार पर्याप्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का इंतजाम किया गया है। मतदान के लिए 24 हजार मतदानकर्मी नियुक्त किए गए हैं।
मतदान केंद्रों का मतदान से एक दिन पहले सेनिटाइजेशन किया जाएगा। तापमान लेने के लिए थर्मल स्केनर और मास्क की व्यवस्था रहेगी। मतदान के लिए हाथ के दस्ताने दिए जाएंगे। जिन मतदाताओं को तापमान सामान्य से अधिक पाया जाएगा, उन्हें अंतिम एक घंटे में मतदान करने के लिए टोकन दिया जाएगा। अस्सी वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांग और कोरोना से प्रभावित या संदिग्ध मतदाता को डाक मतपत्र से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके लिए संबंधित को आवदेन करना होगा। नामांकन पत्र आनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं। नामांकन के पहले और बाद में जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। नामांकन जमा करने के समय भी उम्मीदवार के साथ दो व्यक्ति हो सकते हैं। घर-घर प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच व्यक्ति रहेंगे। रोड शो प्रतिबंधित रहेगा। मोटर साइकिल रैली भी नहीं होगी।
आंतरिक सभाओं में अधिक दो सौ व्यक्ति और खुले स्थान पर स्टार प्रचारक की सभाओं में अधिकतम एक हजार व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। आपराधिक प्रकरणों की जानकारी अभ्यर्थी को तीन बार समाचार पत्र में प्रकाशित करवानी होगी। माकपोल अभ्यर्थी और उसके अधिकृत अभिकर्ता की मौजूदगी में मतदान से 90 मिनट पहले 50 मत डलवाकर होगा। मतगणना के लिए बड़े हाल में सात से अधिक टेबल नहीं रखी जाएंगी।
मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में आचार संहिता लागू
बैठक में बताया गया कि उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित जिलों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। खरगोन, बुरहानपुर, आलीराजपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ में पूर्ण रूप से आचार संहिता प्रभावशील रहेगी। खंडवा, देवास और सतना नगर निगम हैं, यहां सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू होगी।
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