भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेथ सर्टिफिकेट बनाए जाने के नियम बदल दिए गए हैं। नगर निगम कमिश्नर बीएस चौधरी कोलसानी ने नवीन नियमों से संबंधित आदेश जारी किया है। नवीन नियमों में वार्ड पार्षद के प्रमाणीकरण को समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि भोपाल में नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं और सभी पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
इस आदेश के जारी होने से पहले तक पार्षद द्वारा प्रमाणित किए जाने पर नगर निगम की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता था परंतु अब नियम बदल गए हैं। भोपाल नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी नागरिक की मृत्यु होने पर संबंधित वार्ड प्रभारी द्वारा पंचनामा तैयार किया जाएगा। वार्ड प्रभारी स्वयं मौका मुआयना करेगा एवं सूचना की पुष्टि करेगा।
वार्ड प्रभारी अपनी अनुशंसा में परिस्थिति जन्य कारणों का भी उल्लेख करेगा। वार्ड प्रभारी द्वारा तैयार पंचनामें पर 5 आम नागरिकों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। भोपाल शहर के ऐसे श्मशान घाट का विश्राम घाट जहां पर अंतिम संस्कार का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। वहां पर अंतिम संस्कार होने की स्थिति में इसी प्रकार पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचनामा होने पर ही डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
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