Central Government employees death compensation nominee rules
नई दिल्ली। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के सरकारी रिकॉर्ड में नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी से संबंधित नियम बदल दिए हैं। सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर यह परिवर्तन किया गया है। कहा जा रहा है कि नए नियम लागू हो जाने से कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद उत्तराधिकार से संबंधित विवाद काफी कम हो जाएंगे।
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The department of pension and pensioners welfare ने वित्त मंत्रालय से परामर्श के बाद नियम परिवर्तित किए हैं। बताया गया है कि नियमों में संशोधन के बाद केंद्रीय कर्मचारी यदि सेवा के दौरान अपने रिकॉर्ड में उत्तराधिकारी का नाम दर्ज करता है तो निर्विवाद रूप से ग्रेच्युटी, जीपीएस बैलेंस और केंद्रीय कर्मचारियों की समूह बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ उत्तराधिकारी को प्रदान किए जाएंगे। अब से पहले तक उपरोक्त सभी के लिए शासकीय रिकॉर्ड में किसी को नॉमिनी बनाने का प्रावधान नहीं था।
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संशोधन के बाद फैसला किया गया है कि यदि केंद्रीय कर्मचारी अपने रिकॉर्ड में किसी भी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करता है तो मुआवजे की रकम परिवार के सभी सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित कर दी जाएगी। यानी यदि कर्मचारी ने अपने रिकॉर्ड में किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो फिर मुआवजे के मामले में परिवार के सभी लोग समान रूप से उसके उत्तराधिकारी होंगे।
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The department of pension and pensioners welfare द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इस मामले में सिर्फ परिवार के सदस्य को ही नॉमिनी बनाया जाएगा। मुआवजे की रकम के लिए किसी बाहरी को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने मुआवजे के भुगतान के संबंध में नामांकन को शामिल करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के साथ संलग्न फॉर्म के फॉर्मेट में भी संशोधन किया है।
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