पुलिस अधिकारी जब किसी गंभीर क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तब कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि निर्धारित प्रक्रिया को पूरे किए बिना अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर धरपकड़ करना या तलाशी लेना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 जांच अधिकारी को अधिकार देती है एवं उसकी सुरक्षा करती है लेकिन इसकी अपनी एक सीमाएं और निर्धारित आचरण है। इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर को नियमों का पालन करना हर हाल में अनिवार्य होता है। ध्यानपूर्वक पढ़िए:-
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 166 की परिभाषा:-
पुलिस थाने का थाना अधिकारी या जो अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर रहा SI, ASI, दूसरे थाने के पुलिस अधिकारी से यह लिखित में अनुरोध करेगा कि वह ऐसे स्थान की तलाशी ले जहाँ आरोपी ने अपराध से सम्बंधित कोई वस्तु, चीज छुपा कर रखी है लेकिन अगर जांच अधिकारी को लगता है कि लिखित अनुरोध करने से पहले ही अपराध से सम्बंधित वस्तु को हटा दी जाएगी या मिटा दी जाएगी तब वह पुलिस अधिकारी अन्य पुलिस थाने की सीमा के पुलिस अधिकारी को सूचना देकर स्वयं जाकर तलाशी ले सकता है।
तलाशी पूर्ण होने के बाद पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि तलाशी में प्राप्त वस्तुओ की जानकारी की लिस्ट संबंधित सीमा के थाना अधिकारी को देगा एवं वहाँ के नजदीक न्यायालय में भी तलाशी में प्राप्त वस्तुओं, चीजें की जानकारी देगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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