ग्वालियर। उपभोक्ताओं के अधिकार को शक्ति प्रदान करने के लिए अब शासन द्वारा जबरदस्त मजबूत नए नियम बनाए जा रहे हैं, नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए हैं। पहली बार है जब पावर सेक्टर में उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हैं।
बिजली मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों के अधिकार से जुड़े है, जिनके मुताबिक अब उचित और नियामनुसार सेवा मुहैया नहीं कराए जाने की दशा में अब कोई भी ग्राहक बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान होगा तो फिर नहीं बिजली वितरण कंपनी को उपभोक्ता को इस परेशानी के लिए जुर्माना देना होगा। यह नियम बिजली उपभोक्ताओं को मजबूत बनाएंगे।
कंपनी के एमडी ने कहा है कि इन नियमों के तहत बिजली वितरण इकाइयों का यह कर्तव्य है कि वह विद्युत कानून के प्रावधानों के अनुरूप किसी मकान के मालिक या वहां रहने वालों के आग्रह पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करें। अब बिजली सप्लाई के बारे में ग्राहकों के पास बिजली वितरण कंपनियों से न्यूनतम मानक सर्विस हासिल करने का अधिकार है।
बिना मीटर कनेक्शन नहीं, प्रीपेड वालों को 24 घंटे बिजली का अधिकार
नियमों के अनुसार कोई भी नया बिजली कनेक्शन बिना मीटर के नहीं दिया जाएगा। बिजली मीटर स्मार्ट या पूर्व भुगतान यानी प्रीपेड मीटर होगा। बिजली बिल में पूरी तरह से पारदर्शिता रहेगी। ग्राहकों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल भुगतान का विकल्प होगा। इसके अलावा बिलों का पहले से भुगतान का भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार वितरण कंपनियां सभी ग्राहकों को 24 घंटे बिजली देंगी।
7 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन
नए नियमों में बिजली कनेक्शन को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। नए कनेक्शन के लिए मानक प्रक्रिया लागू की गई है। नए बिजली कनेक्शन के लिए लोगों के पास ऑनलाइन आवेदन का विकल्प रहेगा। बिजली कंपनी को बिजली कनेक्शन या उसमें सुधार का काम सिटी सर्किल में अधिकतम सात दिनों में और ग्रामीण सर्किल में 30 दिनों में करने होंगे।
देना होगा जुर्माना
नियमों के अनुसार आयोग (बिजली नियामक) वितरण लाइसेंस रखने वाली यूनिटों के लिये कामकाज को लेकर मानक अधिसूचित करेगा। अगर कामकाज से जुड़े मानकों का उल्लंघन होता है, तो ग्राहकों को उसके एवज में हर्जाना देना होगा।
यह सेवा होंगी शामिल
वितरण कंपनियों के प्रदर्शन का आकलन कनेक्शन के लिये लगने वाला समय, बिजली काटने, उसे जोडऩे, मीटर को दूसरी जगह लगाने, उपभोक्ता श्रेणी में बदलाव, क्षमता बढ़वाने में लगने वाला समय, खराब मीटर को बदलने में लगने वाला समय, समय पर बिल देना, वोल्टेज संबंधित शिकायतों के समाधान और बिल संबंधी शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय के आधार पर की जाएगी।
बिजली देने वालों को भी सुविधा
नए नियमों में ग्राहकों की एक नई श्रेणी भी बनाई गई है जो बिजली भी पैदा करेंगे। ऐसे ग्राहकों को प्रोज्यूमर नाम दिया जाएगा, प्रोज्यूमर उपभोक्ता का दर्जा बरकरार रखेंगे और उनके पास भी वे अधिकार होंगे, जो दूसरे ग्राहकों के पास होंगे। साथ ही उनके पास छतों पर सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) सिस्टम समेत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन इकाई लगाने का अधिकार होगा। इसे वे खुद या सर्विस मुहैया कराने वाले के जरिए लगा सकेंगे।
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