ग्वालियर। सुहागरात की रात ही पति-पत्नी का रिश्ता टूट गया। पति ने कसम देकर सच बताने के लिए कहा तो पत्नी ने खुलकर बता दिया कि उसके मामा के लड़के ने उसका रेप किया था। पति इस बात से नाराज हो गया कि शादी से पहले उसे यह जानकारी क्यों नहीं दी गई। उसने दोनों परिवारों के बीच में मामला रखा। 25 दिन तक बात को संभालने की कोशिश की गई और फिर तलाक का केस कोर्ट में दाखिल कर दिया गया।
ग्वालियर निवासी 25 साल का युवक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। दिसंबर 2019 में परिवार ने उसकी शादी धूमधाम से की। 22 साल की दुल्हन ससुराल पहुंची। सुहागरात की रात युवक ने कसम देकर पूछा कि उसकी जिंदगी में शादी से पहले कोई था या नहीं। लड़की ने खुलकर बताया कि उसके मामा के लड़के के साथ उसके संबंध रहे हैं। हालांकि लड़की ने यह भी बताया कि उसके मामा के लड़के ने उसके साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बना लिए थे।
यह पता चलते ही पति बौखला गया। उसने अपने परिजन के सामने सारी बात रखी। फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए केस दायर किया। बीच में कोविड के चलते लंबे समय तक कोर्ट बंद रही। युवक ने तलाक लेने का आधार पत्नी के दुष्कर्म पीड़ित होना नहीं, बल्कि शादी से पहले उसे यह बात छिपाकर धोखा देना बनाया है।
मामा के लड़के ने किया था दुष्कर्म
घटना के संबंध में दुल्हन ने अपने पति को बताया था कि उसके मामा के लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पति ने पत्नी के परिजन को फोन लगाकर पूछा कि शादी से पहले इतनी बड़ी बात उससे क्यों छिपाई गई?
महिला के पक्ष से कोई नहीं आया, सुनवाई हुई पूरी
इस मामले कोर्ट में केस के दौरान महिला की तरफ से एक बार भी कोई नहीं आया। कोर्ट ने एक पक्षीय सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब फैसला सुनाना शेष है।
क्या कहता है कानून?
ग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट अंकित वशिष्ठ के मुताबिक कानूनी तौर पर पुरुष तलाक के लिए व्यभिचार, हिंसा, महिला का संन्यासी हो जाना, सात साल से गुमुशुदगी का ग्राउंड बनता है। इस आधार पर कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि शादी से पहले रेप हुआ है। जबकि एडवोकेट आनंद भार्गव का कहना है कि शादी से पहले इस प्रकार की बातों को छुपाना तलाक के लिए पर्याप्त आधार है। आज के आधुनिक युग में यदि लड़की के परिवार वालों ने किसी बात को छुपा दिया था तब भी लड़की खुद लड़के से बात करके स्थिति को स्पष्ट कर सकती थी।
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