ग्वालियर। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने फ्लिपकार्ट को आदेश है कि रसीद के अनुसार प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए, यदि रसीद के अनुसार माल नहीं दिया जाता है तो 11149 रुपये वापस करे। फोरम ने कहा कि गलत माल पहुंचाना सेवा में कमी है। उल्लेखनीय है कि फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी है और पूरे देश में करोड़ों लोग इस कंपनी पर विश्वास करके सामान खरीदते हैं। यह चिंता का विषय है कि उपभोक्ता को कंपनी लेवल पर उसकी समस्या का हल नहीं मिला और उसे उपभोक्ता फोरम जाना पड़ा।
राधिका चौधरी ने फ्लिपकार्ट से आन लाइन प्रोजेक्टर खरीदा था। अधिवक्ता जितेंद्र जैन ने बताया कि 11149 रुपये का यह प्रोजेक्टर खरीदा गया था। बुुकिंग के बाद जब माल प्राप्त हुआ तो वह दूसरी कंपनी का था। उसकी कीमत 2900 रुपये थी। इस माल को वापस करने के लिए शिकायत भी की, लेकिन कंपनी ने माल वापस नहीं किया। इसके बाद फोरम में परिवाद पेश किया।
फोरम ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रसीद के अनुसार प्रोजेक्टर देने का आदेश दिया है। साथ ही केस लड़ने के 2 हजार रुपये अलग से दिए जाने का आदेश दिया गया है। आदेश दिनांक से 15 दिन के भीतर उसी कंपनी का प्रोजेक्टर देना होगा, जो बुकिंग किया था। यदि उस प्रोजेक्टर नहीं दिया जाता है तो पूरे पैसे वापस करने होंगे।