इंदौर। ग्राम पलास्याहाना स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर संपत्ति विवाद में जूनी इंदौर तहसीलदार श्री सुदीप मीणा द्वारा 10 अगस्त 2021 को दिए गए फैसले को अपर कलेक्टर श्री पवन जैन ने खारिज कर दिया। अपर कलेक्टर ने सूओ मोटो (स्वत: संज्ञान) पुनरीक्षण के दौरान पाया कि तत्कालीन पुजारी महंत रामकृष्णदास गुरू जगन्नाथ दास द्वारा अवैध कब्जा किया गया एवं खेड़ापति हनुमान की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बताया। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा गलत तरीके से जमीन का डायवर्सन कर दिया गया। अपर कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। दोषी अधीक्षक भू-अभिलेख के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसकी सूचना नहीं दी गई।
इंदौर खेड़ापति मंदिर विवाद- अपर कलेक्टर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण किया
इंदौर कलेक्टर कार्यालय द्वारा प्रेस को बताया गया कि खेड़ापति मंदिर के तत्कालीन पुजारी महंत रामकृष्णदास गुरू जगन्नाथ दास द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। उक्त प्रकरण में तहसीलदार जूनी इंदौर को शासन हित में मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत निराकरण किया जाना था। जो उनके द्वारा नहीं किया जाना पाया गया। तब उक्त प्रकरण को अपर कलेक्टर श्री पवन जैन द्वारा स्वत: संज्ञान में लेते हुये पूरे मामले का पुनरीक्षण किया गया।
प्रॉपर्टी के मालिक खेड़ापति हनुमान हैं, मंदिर के पुजारी नहीं: अपर कलेक्टर
अपर कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि खेडापति हनुमान मंदिर हेतु तात्कालीन पुजारी को पूजा अर्चन हेतु दी गई थी। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वामी श्री खेड़ापति हनुमान होकर उस पर अनावेदक का कब्जा मात्र पूजा अर्चन हेतु सौंपा गया था। खेड़ापति हनुमान मंदिर के तत्कालीन पूजारी द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए राजस्व अधिकारी से भूमि का व्यपवर्तन कराया गया है, जबकि पुजारी प्रश्नाधीन भूमि के स्वामी नहीं है।
अधीक्षक भू-अभिलेख की गलती के कारण गड़बड़ी हुई
अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा व्यपवर्तन करते समय पुजारी व्दारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का गंभीरता अध्ययन किए बिना व्यपवर्तन किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपर कलेक्टर श्री पवन जैन द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा परिवर्तित भूमि इंदौर में पारित आदेश निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर निर्मित संरचना को तत्काल हटाकर भूमि का कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये गये।
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