INDORE NEWS- पुलिस की जांच गलत, निर्दोष को लुटेरा घोषित कर दिया, कोर्ट ने बरी किया

इंदौर।
पुलिस की गलत इन्वेस्टिगेशन के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान होना पड़ा। वह महीनों से अस्पताल में भर्ती था और पुलिस ने उसे चैन स्नैचिंग के मामले में दोषी बताते हुए जांच पूरी करके मामला कोर्ट में सबमिट कर दिया। कोर्ट ने निर्दोष व्यक्ति पर लगाए गए सभी आरोप खारिज करते हुए उसे दोषमुक्त करार दिया है।

एडवोकेट सुरेंद्र कुमार वर्मा, प्रवीण रावल के मुताबिक, 24 अप्रैल 2015 की रात 10 बजे वीणा नगर में मनीषा नाम की महिला चैन स्नैचिंग का शिकार हुई थी। उसने हीरा नगर थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस मामले में सतीश सिंह नाम के एक युवक को चैन स्नैचिंग का दोषी बताते हुए केस दर्ज किया था। पुलिस की जांच पर कोई संदेह नहीं करता यदि सतीश सिंह के साथ यह हादसा ना हुआ होता।

एडवोकेट वर्मा ने बताया कि जिस दिन मनीषा के साथ चैन स्नैचिंग हुई ठीक उसी दिन सतीश सिंह ट्रेन से बिलासपुर जा रहे थे। चलती ट्रेन से गिर जाने के कारण उनका पैर कट गया था। वह महीनों तक बिलासपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती रहे। कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट होने के बाद सतीश सिंह को दोषमुक्त करार दिया है। समाचार लिखे जाने तक इस प्रकरण में गलत इन्वेस्टिगेशन करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही नहीं हुई है।

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