JABALPUR NEWS- दीपावली की आतिशबाजी के लिए कलेक्टर की गाइडलाइन

Bhopal Samachar
जबलपुर
। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दीपावली पर्व के अवसर पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट व कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री शर्मा ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि जिले में धारा 144 प्रभावशील है, इसलिये रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार का पटाखा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाना सुनिश्चित कराया जाये। 

कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र की सभी पटाखा भण्डारण व विक्रय स्थलों का निरीक्षण करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपदा की स्थिति में स्थलों पर अग्निशमन यंत्र, पानी के टेंकर्स, बालटियों में रेत आदि मौके पर उपलब्ध रहे। पटाखा विक्रय स्थलों में प्रत्येक दुकान टीन शेड युक्त हो, दुकान के मध्य एवं आमने-सामने पर्याप्त अंतर रहे। पटाखा दुकान स्थल बिजली के तार के नीचे न लगाई जाये। पटाखा दुकान में अस्थाई बिजली कनेक्शन के तार खुले न हों। पटाखा दुकान बस्ती, बसाहट क्षेत्र, स्कूल आदि के पास न हो। पटाखा लायसेंस में चिन्हित स्थल पर ही पटाखा दुकान लगाई जाये। 

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसी पटाखा दुकानें जिनकी अनुमति जारी नहीं हुई हैं, उनको हटाकर उनके विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। जिले में धारा 144 प्रभावशील है। इसलिये रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाये। सभी अपर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत पर्यवेक्षण करें। महत्वपूर्ण JABALPUR NEWS के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!