जबलपुर। कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार लोक न्यास कर्मवीर शर्मा ने जिले के सभी एसडीएम को Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951 के तहत प्राप्त हुई पावर ट्रांसफर कर दी है। यानी आज की तारीख के बाद से पब्लिक ट्रस्ट से संबंधित सभी कामों के लिए कलेक्टर के बजाय एसडीएम से संपर्क किया जाए।
इसं संबंध में जारी आदेश के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर व पनागर को पंजीयक लोक न्यास राजस्व अनुविभागीय जबलपुर व पनागर की शक्तियॉं प्रत्यायोजित की गई है। वहीं सिहोरा व मझौली के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को यहॉं के पंजीयक लोक न्यास की शक्तियॉं प्रदान की गई है।
पाटन के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पाटन के, शहपुरा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को शहपुरा के, कुण्डम के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को कुण्डम के, गोरखपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को गोरखपुर के तथा रांझी की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को रांझी और अधारताल के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधारताल के पंजीयक लोक न्यास के अधिकार प्रदान किये गये है।