हमने आपको हिन्दू विवाह अधिनियम,1955 की धारा 11 में बताया था कि अगर स्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो विवाह स्वतः ही शून्य हो जाता है इसके लिए न्यायिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई पुरुष ऐसी स्त्री से शादी करता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम की है एवं वह व्यक्ति उस स्त्री से शारीरिक संबंध स्थापित करता है तब वह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के अपराध का दोषी होगा जानिए।
बाल विवाह पर महत्वपूर्ण जजमेंट: इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ
Independent Thought vs Union Of India on 11 October, 2017 मामले में उच्चतम न्यायालय की दो न्यायधीशों की पीठ द्वारा 15 से 18 वर्ष के बीच की स्त्री से उसके ही पति द्वारा किये गए लैंगिक व्यवहार को बलात्संग (बलात्कार) का अपराध माना है। न्यायाधीश चेलमेश्वर ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी जिसकी उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच हैं एवं उसके साथ योन संबंध स्थापित करना बालात्कार होगा। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 द्वारा विवाहित और अविवाहित लड़की के बीच कृत्रिम अंतर किया है जिसका किसी अस्पष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गयी ईप्सा से कोई तार्किक संबंध नहीं है। यह कृत्रिम अंतर निरंकुश व भेदभावयुक्त हैं और सबसे अधिक निश्चित रूप से बालिका के हित में नहीं हैं।
इसी प्रकार का अंतर संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के दर्शन और प्रकृति और हमारी अन्तराष्ट्रीय प्रतिबद्धता, पोस्को एक्ट 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह निषेध एक्ट 2006, बालिका की शारीरिक अक्षमता व प्रजनन संबंधी विकल्प के प्रतिकूल हैं।
न्यायालय ने कहा कि कृत्रिम अंतर जो बालिका के दुर्व्य-व्यापार के प्रति आँख बंद कर लेता है समान रूप से भयानक हैं और हमसे प्रत्येक को निश्चित रूप से दुर्व्य-व्यापार, जो एक भयानक सामाजिक बुराई है।
अर्थात किसी स्त्री की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करना एक दंडनीय अपराध तो है ही जो पति ऐसी पत्नी से योन संबंध बनाता है या बनाया है वह बलात्संग के अपराध के साथ पोस्को एक्ट,2012 के अंतर्गत भी अपराधी होगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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