Procedure of Online registration of cooperative society in Madhya Pradesh
इंदौर। उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, भोपाल ने बताया है कि जिले में सहकारी समितियों का पंजीयन अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से समितियों का पंजीयन करवाने हेतु संबंधित व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।
उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि समितियों के पंजीयन हेतु विभागीय ऑनलाईन पोर्टल http:icmis.mp.gov.in पर जाकर 21 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। पोर्टल पर नवीन संस्था का आवेदन करने हेतु आवेदक उल्लेखित लिंक पर जाकर स्वयं एमपी ऑनलाइन नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदक को पोर्टल पर अपना लॉगइन क्रिएट करना होगा। लॉग इन क्रिएट करने हेतु आधार से लिंक मोबाईल नंबर प्रविष्टि कर ओटीपी सत्यापन होगा।
प्रस्तावित संस्था की जानकारी एवं प्रथम आवेदन की जानकारी भरकर पासवर्ड निर्मित करेगा। तत्पश्चात् आवेदक का लॉगिन निर्मित हो जायेगा। अंशपूंजी का मूल्य दर्ज करके प्रस्तावित सदस्यों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तदर्थ कमेटी नामांकित कर दस्तावेज अपलोड कर अंशों का मूल्य एवं सदस्यता प्रवेश शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करना होगा। आधार नंबर से वर्चुअल आईडी जनरेट होगा और आवेदक का ई-साईन कर आवेदन ऑनलाईन जमा करना होगा।
विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। जिसकी सूचना एसएमएस से दी जायेगी। पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जनरेट होगा। जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे।
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