भोपाल। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया के आदेशानुसार, जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया के निर्देशन में 27, 28 और 29 अक्टूबर 2021 को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अमले एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सत्यपाल सिंह जादौन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग रोकने हेतु जांच की गई । जांच के दौरान 13 होटल संचालकों से लगभग 50 हजार 810 रूपये मूल्य के 23 घरेलू, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, मय भट्टी, रेग्यूलेटर, पाईप के जप्त किये गये।
जांच दल द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक रूप से उपयोग करते हुए मेसर्स मुरली टी स्टॉल से 2 सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स श्री बृजवासी (होशंगाबाद) रोड से 2 सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स आयेशा होटल (आशिमा मॉल के सामने) से एक सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स महाकाल रेस्टोरेंट नगर से एक सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स राधे-राधे ढाबा (होशंगाबाद रोड) से 4 सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स यादव टी स्टॉल (होशंगाबाद रोड) से 3 सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स पंडित टी स्टॉल जोन -2 एम.पी. नगर से एक सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स अमर होटल जोन -2 एम.पी. नगर से 2 सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स अशोक टी स्टॉल जोन -2 एम.पी. नगर से एक सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स शिवराज फास्ट फूड जोन -2 एम. पी. नगर से एक सिलेण्डर और भट्टी, मेसर्स चाय सेन्टर खजूरी मेसर्स से एक सिलेण्डर और भट्टी, लोधी टी स्टॉल परवलिया सड़क से 3 सिलेण्डर और भट्टी और मेसर्स डायमंड रेस्टोरेंट परवलिया सड़क से 3 सिलेण्डर और भट्टी सहित कुल 23 घरेलू, 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, मय भट्टी, रेग्यूलेटर, पाईप के जप्त किये गये।
जप्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 50 हजार 810 रूपये है। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया है कि संबंधितों के विरुद्ध द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से प्रकरण तैयार कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।