भोपाल। मध्यप्रदेश के भिंड और सीहोर जिले में 4 पटवारी सस्पेंड कर दिए गए। उमरिया जिले में एक पंचायत सचिव को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा मंडला जिले में उच्च श्रेणी शिक्षक को निलंबित किया गया है और अतिथि शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी गई।
लहार में पटवारी भगवानदास परिहार और नीरज शर्मा सस्पेंड
भिण्ड। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार श्री आरए के प्रजापति ने तहसीलदार लहार के प्रतिवेदन पर कृषको के कार्य में लापरवाही एवं बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर दो पटवारियों को निलंबित किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार श्री आरए प्रजापति ने बताया कि पटवारी हल्का नम्बर 9 भटपुरा तहसील लहार में पदस्थ पटवारी श्री भगवानदास परिहार द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजना किसान सम्माननिधि का कार्य लक्ष्य अनुसार नहीं करने, न्यायालय में प्रचलित प्रकरणो में समय पर प्रतिवेदन नहीं दिये जाने एवं कृषको द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर खरीफ फसल बाजरा आदि का पंजीयन का मौके पर जाकर बिना देखे सत्यापित कर प्रवृष्टि करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार पटवारी श्री नीरज शर्मा तीन माह के प्रषिक्षण लेने के बाद भारमुक्त उपरांत कार्यालय में उपस्थिति देने के बाद लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर निलंबित किया गया है। उक्त दोनो पटवारियों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं दोनो पटवारियों का मुख्यालय तहसील लहार रहेगा।
एसडीएम गोहद ने किया पटवारी मनीष नरवरिया को निलंबित किया
भिण्ड। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद श्री शुभम शर्मा द्वारा राजस्व निरीक्षण वृत्त एण्डोरी के प्रतिवेदन पर कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा मुख्यालय पर उपस्थित ना रहने के कारण पटवारी श्री मनीष नरवरिया सर्वा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी एवं उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय गोहद नियत किया गया है।
सीहोर में पटवारी ऋषि यादव निलंबित
सीहोर। आष्टा अनुविभाग में पदस्थ पटवारी श्री ऋषि यादव को अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया हैl श्री यादव द्वारा किसान कल्याण योजनान्तर्गत सत्यापन उपरान्त लाभ दिया जाना था और वन अधिकार पट्टाधारियों का सत्यापन एक वर्ष उपरान्त भी नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया l साथ ही बिना सूचना दिए निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण सिविल सेवा आचरण अधिनियम.1965 के नियम 3 एवं 3 {क} के तहत आष्टा एसडीएम द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उमरिया में पंचायत सचिव रतन सिंह सरपंच
उमरिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ईला तिवारी ने रतन सिंह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तामान्नारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से शंभू सिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत तामान्नारा को अस्थाई रूप से अग्रिम आदेश तक ग्राम पंचायत तामान्नारा का वित्तीय प्रभार सौंपा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
मंडला में उच्च श्रेणी शिक्षक चमनधन सिंह ठाकुर सस्पेंड
मण्डला। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि 27 अक्टूबर 2021 द्वारा कलेक्टर हर्षिका सिंह के भ्रमण के दौरान माध्यमिक शाला पौंडी माल विकासखंड बीजाडांडी में पदस्थ श्री चमनधन सिंह ठाकुर उच्च श्रेणी शिक्षक को अपने कर्तव्य के प्रति लंबे समय से अनाधिकृत अनुपस्थित होने के कारण श्री ठाकुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। उन्हें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9(1) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए श्री चमनधन सिंह ठाकुर उच्च श्रेणी शिक्षक मा.शा.पौड़ीमाल विकासखंड बीजाडांडी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
मंडला में अतिथि शिक्षक उमा कुशराम की सेवाएं समाप्त
मंडला के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि कलेक्टर हर्षिका सिंह के बीजाडांडी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों के परिपालन में प्राथमिक शाला पौंडी माल विकासखंड बीजाडांडी में कार्यरत अतिथि शिक्षक सुश्री उमा कुशराम के शैक्षणिक मापदण्डों के तहत व्यवहार नहीं पाये जाने के कारण पृथक किया गया है। साथ ही प्रधानपाठक प्राथमिक शाला पौंडी माल विकासखंड बीजाडांडी को आदेशित किया गया है। उन्होंने कहा कि सुश्री कुशराम को पृथक कर पात्र एवं योग्य अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें, जिससे कि किसी भी प्रकार से शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं ताजा खबरों के लिए कृपया एमपी कर्मचारी समाचार लिंक पर क्लिक करें