MP NEWS- नायब तहसीलदार, सहकारिता इंस्पेक्टर और पटवारी सस्पेंड

सतना
। कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने तहसील मैहर के वृत्त नादन के नायब तहसीलदार आशीष शर्मा को कर्तव्यों में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नायब तहसीलदार नादन आशीष शर्मा द्वारा सोशल मीडिया में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की गई थी। 

कमिश्नर श्री सुचारी ने नायब तहसीलदार आशीष शर्मा के कृत्यों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल मानते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप में मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

सतना में सहकारिता इंस्पेक्टर आशीष शर्मा सस्पेंड

सतना। रैगांव विधानसभा उप निर्वाचन में स्थैतिक टीम (एसएसटी) में खाम्हा खूजा टोल नाका थाना सिविल लाइन नाके पर नियुक्त सहकारिता निरीक्षक आशीष शर्मा को पदीय दायित्वों के दुरुपयोग और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Google Pay मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रिश्वत का लेन देन

सहकारिता निरीक्षक श्री शर्मा की ड्यूटी एसएसटी में खाम्हा खूजा टोल नाका चेक पोस्ट पर निर्वाचन के दौरान भारी मात्रा में लाई जाने वाली नकदी, अवैध शराब, संदेहास्पद वस्तु एवं शस्त्रों की आवाजाही पर सतत निगरानी हेतु लगाई गई थी। श्री शर्मा पर 24 अक्टूबर को खाम्हा खूजा तिराहे पर स्थित बैरियल पर अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध रूप से बालू से भरे ट्रक को रोककर गूगल पे के माध्यम से एक हजार रूपये रिश्वत लेने की शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कराई गई थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13(ग) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील अधिनियम 1966 के नियम 9(क) के तहत कार्यवाही करते हुए सहकारिता निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। 

डिंडोरी में पटवारी सस्पेंड

डिंडोरी। कलेक्टर श्री रत्नाकर झा ने तहसीलदार शहपुरा को कारण बताओ नोटिस जारी करने और पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व अमले के द्वारा ग्राम मालपुर में एक कृषक की मृत्यु पर नामांतरण प्रक्रिया में लापरवाही बरतते हुए उक्त कृषि भूमि को राजस्व अभिलेखों में शासकीय दर्ज कर दिया गया। कलेक्टर श्री झा ने राजस्व अमले की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। उन्होंने उक्त प्रकरण पर रिव्यू लेते हुए तत्काल सुधार करने को कहा है। 

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