भोपाल। मध्य प्रदेश के लकी नंबर वाले वाहन मालिकों के लिए गुड न्यूज़ है। जिस प्रकार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है उसी प्रकार व्हीकल नंबर पोर्टेबिलिटी भी लागू हो गई है। यानी यदि आप चाहें तो वाहन बदलने पर आपका वाहन नंबर नहीं बदलेगा। नए वाहन में भी पुराने वाहन का लकी नंबर यूज कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कंडम अथवा निष्प्रयोजित वाहन के स्क्रेप के साथ ही उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में VIP नंबर लेने वाले वाहन मालिक को नया नंबर लेना पड़ता था। राज्य शासन द्वारा की गई नवीन व्यवस्था में अब सीधा लाभ VIP नम्बर लेने वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा।
मध्यप्रदेश में अब तक व्हीकल नंबर अलॉटमेंट का सिस्टम
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि मई 2014 के पूर्व प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर वाहन क्रमांक आवंटित किये जाते थे, जिसमे 01 से 09 नंबर का शुल्क 15 हज़ार, 10 से 100 का 12 हज़ार, विशिष्ट नंबरों के लिए 10 हज़ार एवं शेष नंबरों का शुल्क 2 हज़ार रूपये था। इस अवधि के बाद VIP नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चूँकि नीलामी प्रक्रिया के द्वारा मूल वाहन स्वामी द्वारा विशिष्ट नंबरों का काफी बड़ी राशि देकर क्रय किया जाता था। अब नई पालिसी में उनके या उनके परिवार वाला व्यक्ति उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर पूर्व वाहन के नंबर का उपयोग कर सकेगा।
मध्यप्रदेश में व्हीकल नंबर पोर्टेबिलिटी का चार्ज
मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में व्हीकल नंबर पोर्टेबिलिटी का चार्ज काफी महंगा रखा है। यदि आपकी कार, बाइक, स्कूटर, जीप, बस या फिर ट्रक पर कोई वीआईपी नंबर है, अथवा लकी नंबर है और आप चाहते हैं कि नए वाहन में उसी नंबर का उपयोग करें तो सबसे पहले आपको अपना पुराना वाहन कबाड़ में बेचना पड़ेगा उसके बाद पुराने नंबर को यूज करने के लिए आपको कम से कम ₹15000 या फिर यदि वीआईपी नंबर है तो उसके लिए आपने अलॉटमेंट के समय जितना पैसा चुकाया था, उतना ही पैसा दोबारा देना पड़ेगा। कुल मिलाकर परिवहन विभाग का एक नंबर भी खर्च नहीं होगा और मोटी कमाई भी हो जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि आमजन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, नवीनीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे।
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि एक अप्रैल 2021 के पूर्व उक्त मेडिकल सर्टिफिकेट मैनुअल तरीके से जारी किए जाने का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड चिकित्सक पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनआईसी के सारथी पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है।
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