153 छात्राध्यापक डीएलएड में फेल- सहायक शिक्षक एवं सहायक ग्रेड-दो सस्पेंड- MP NEWS

Bhopal Samachar
भिण्ड
। कलेक्टर डॉ. सतीष कुमार एस ने डीएलएड परीक्षा में सभी 153 छात्राध्यापक के फेल हो जाने के मामले में डाईट के सहायक शिक्षक (कनिष्ठ व्याख्याता) श्री दिनेश सिंह भदौरिया एवं सहायक ग्रेड-दो श्री देवेन्द्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कम्युनिकेशन की गड़बड़ी हुई और सभी छात्राध्यापक फेल हो गए।

कलेक्टर ने आदेश में बताया कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा वर्ष 2021 की आयोजित डी.एल.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के परीक्षा के छात्राध्यापाकों के आंतरिक परीक्षा के मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन प्रविष्टि कर 16. अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक मण्डल को प्रेषित किये जाने थे जो श्री दिनेश सिंह भदौरिया, सहा.शि. (कनिष्ट व्याख्याता) एवं सहायक ग्रेड-दो श्री देवेन्द्र शर्मा डाइट भिण्ड द्वारा प्रेषित नहीं किये गये, उक्त कार्य हेतु निर्देश के बावजूद भी पुनः आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के अंक नहीं भेजे गये साथ ही आपके द्वारा आंतरिक परीक्षा मूल्यांकन के अंक भेजने की 25 सितम्बर 2021 अंकित की गई जो गलत एवं भ्रामक होने के साथ त्रुटिपूर्ण थी। 

आपके द्वारा नियत समय-सीमा में ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि नहीं गई एवं सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी मण्डल की ओर प्रेषित नहीं की गई जो आपकी गम्भीर लापरवाही को परिलक्षित करता है जिसके कारण संस्था डाइट भिण्ड में अध्ययरनरत 153 छात्राध्यापकों का परीक्षा परिणाम मण्डल द्वारा अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, आपने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड किया जिससे छात्राध्यापकों को मानसिक पीडा एवं समाज में छवि धूमिल हुई।

जिला शिक्षा अधिकारी जिला भिण्ड द्वारा आपको कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। आपका उक्त कृत्य शासनादेशों की अवहेलना एवं पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। आपका उक्त कृत्य प्रथम दृष्ट्या दोष सिद्ध करता है। अतएव श्री दिनेश सिंह भदौरिया, सहा.शि.(कनिष्ट व्याख्याता) एवं सहायक ग्रेड-दो श्री देवेन्द्र शर्मा डाइट भिण्ड को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम 9(1) बी के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 

प्राथमिक शिक्षक दीपक सिंह राजावत सस्पेंड

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सतीष कुमार एस ने अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 12-मेहगांव के प्रतिवेदन पर भाग संख्या 220 सुरावली के बीएलओ एवं प्राथमिक शिक्षक श्री दीपक सिंह राजावत को सस्पेंड कर दिया है। श्री राजावत पर आरोप है कि उन्होंने 22 नवंबर तक निर्वाचन नामावली का काम शुरू ही नहीं किया था। यहां तक कि गरुड़ ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया था। कलेक्टर ने श्री दीपक सिंह राजावत प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय सुरावली मेहगांव को निर्वाचन कार्य में गम्भीर लापरवाही बरतने के कारण मध्यप्रदेश सिवल सेवा वर्गीकरण नियंतरण अपील नियम 1966 के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP Employee news पर क्लिक करें.

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