भोपाल। गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि Indore और Bhopal में महीने के अंत तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। दोनों ही महानगरों में 05-05 नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करेंगे।
कमिश्नर प्रणाली के बाद पुलिस की टीम कैसी होगी
उन्होंने कहा कि Bhopal एवं Indore शहरों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिये पृथक-पृथक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 03 अधिकारी, उपायुक्त स्तर के 08 अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे।
कमिश्नर प्रणाली से पुलिस को क्या फायदा मिलेगा
गृह विभाग के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107/116, 144, 133, पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियिम, एनएसए, राज्य सुरक्षा अधिनियम (जिला बदर), प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम इत्यादि संशोधन कर पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे।
सरल हिंदी में समझते हैं
धारा 144, अपराधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई, ट्रैफिक कंट्रोल, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिला बदर की कार्रवाई सहित कई गंभीर मामलों में पुलिस को एक्शन लेने से पहले मजिस्ट्रेट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
#Indore और #Bhopal में महीने के अंत तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। दोनों ही महानगरों में 05-05 नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करेंगे। pic.twitter.com/BY5T8WcfWd
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 24, 2021