नई दिल्ली। भारत में सामान्य जाति वर्ग निर्धन परिवारों के युवाओं को बड़े आंदोलन के बाद मिले 10% EWS आरक्षण में कटौती की तैयारी हो गई है। सरकार 8 लाख रुपए इनकम लिमिट को कम करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। सनद रहे 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 103 वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत पेश किया गया था।
EWS आय सीमा पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और विक्रम नाथ वाली बेंच को बताया, “मेरे पास यह कहने का निर्देश है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। हम एक समिति बनाएंगे और चार सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे। हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के मानदंड पर फिर से विचार करेंगे।"
आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था
उल्लेखनीय है कि शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए भारत में बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के बाद सरकार ने जाति आधारित आरक्षण दुखद नहीं किया लेकिन सामान्य जाति के गरीब परिवारों के बच्चों को 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। आंदोलन ठंडा पढ़ते ही EWS आरक्षण के खिलाफ आवाजें बुलंद हो गई। EWS आरक्षण के खिलाफ कई याचिकाएं लगाई गई हैं जबकि आर्थिक आधार पर आरक्षण के समर्थन में सरकार भी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया Hindi Samachar पर क्लिक करें.