ग्वालियर। जिला अभिलेखागार अधिकारी, मोती महल ग्वालियर के नाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 2010 से लंबित प्रकरण में उनकी गवाही होनी है परंतु वारंट जारी होने के बाद भी अभिलेखाकार अधिकारी पेश नहीं हुए इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
कोर्ट ने पुलिस से कहा- अभिलेखाकार अधिकारी को पकड़ कर पेश करो
एडवोकेट अभिषेक बिंदल ने बताया कि अशोक गुप्ता का भूमि से नाम हटा दिया। खसरों में गलत रूप से यह नाम हटाया गया। उनकी भूमि तानसेन नगर के ग्राम गोशपुरा में मौजूद थी। दस्तावेजों में सुधार के लिए जिला कोर्ट में आवेदन लगाया है।
यह केस 2010 से लंबित है। जिला अभिलेखाकार के प्रभारी अधिकारी को गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। वारंट भी जारी किए गए, लेकिन उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके चलते कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 18 नवंबर को तलब किया है। ग्वालियर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया GWALIOR NEWS पर क्लिक करें.