INDORE NEWS- नींद और गर्भपात की दवा पर प्रतिबंध, मेडिकल स्टोर वाला गिरफ्तार किया जाएगा

Bhopal Samachar
इंदौर
। इंदौर जिले में नींद एवं ट्रंक्वेलाइजर श्रेणी तथा गर्भपात/गर्भ समापन की दवाइयों के खुले विक्रय पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गय है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई खरीदने और बेचने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इंदौर में कौन-कौन सी दवाइयों की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा

इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री पवन जैन द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाईट्रावेट टेबलेट्स), समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, समस्त डायजेपाम टेबलेट्स, समस्त ऑक्साजीपाम टेबलेट्स, समस्त इटिजोलाम टेबलेट्स, समस्त एल्प्राजोलम टेबलेट्स, समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/टेबलेट्स, क्लोजापाम टेबलेट्स (फ्रीजीयम टेबलेट्स आदि) इत्यादि का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जा सकेगा। साथ ही गर्भपात/गर्भ समापन संबंधित औषधियां जैसे Ru 486, Mifepristone एवं Misoprostal व उसके ग्रुप श्रेणी की दवाइयों, गोली, इंजेक्शन, जैल का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही हो सकेगा। 

मेडिकल स्टोर वाले को प्रिस्क्रिप्शन की फोटो कॉपी रखनी होगी

लिखित प्रिस्क्रिप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर पर रखना होगी। आदेश में निर्देश दिये गये है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर उक्त आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित् करेंगे। अनियमितता पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे।  यह आदेश 17 जनवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया INDORE NEWS पर क्लिक करें.
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!