जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने छिंदवाड़ा जिले की महिला शिक्षक श्रीमती यशोदा वर्मा को दिए गए मौखिक रूप से दूसरे स्कूल में अटैच करने और बैक डेट में ऑफलाइन जारी किए गए स्थानांतरण आदेश को स्थगित करते हुए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है।
श्रीमती यशोदा वर्मा, प्राथमिक शिक्षक को दिनांक 04/09/2021 को प्राथमिक शाला, कुसमेली से माध्यमिक शाला, पिपरिया लालू, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सारना द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी छिंदवाड़ा के दूरभाष से प्राप्त निर्देश के आधार पर सलग्न कर दिया गया था। तत्पश्चात बैक डेट से श्रीमती वर्मा को दिनाँक 31/08/2021 को शासकीय प्राथमिक शाला कुसमेली से शासकीय माध्यमिक शाला, पल्हरी, चौरई, ऑफ लाइन ट्रांसफर कर दिया गया था।
द्वेष के आधार पर संबंधित शिक्षक द्वारा ट्रांसफर के विरुद्ध हाई कोर्ट जबलपुर में रिट दायर कर ट्रांसफर को निरस्त करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट जबलपुर की एकल पीठ द्वारा याचिका स्वीकार नही की गई। श्रीमती यशोदा वर्मा द्वारा एकल पीठ के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट जबलपुर की युगल पीठ में अपील दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता महिला शिक्षक श्रीमती यशोदा वर्मा की ओर से उनके वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री रवि मलिमथ एवम माननीय न्यायाधीश श्री विजय कुमार शुक्ला की पीठ को बताया कि जिस तरह 4 सितम्बर को शिक्षक के संलग्नीकरण के बाद, बैक डेट 30 अगस्त को शिक्षक को ट्रांसफर किया गया है वह गुप्त उद्देश्य की इंगित करता है।
दूसरी ओर ट्रांसफर नीति के अनुसार ट्रांसफर सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकते थे। परंतु संबंधित शिक्षक का ट्रांसफर ऑफ लाइन किया गया था जो नियमानुसार शून्य है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली हाई कोर्ट जबलपुर की युगल पीठ ने महिला शिक्षक श्रीमती यशोदा वर्मा के ट्रांसफर आदेश दिनाँक 31/08/2021 को स्टे करते हुए, विभाग को नोटिस जारी कर, जबाब तलब किया गया है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से संबंधित समाचारों के लिए कृपया Karmchari news MP पर क्लिक करें।