जबलपुर। श्री संजीव शर्मा, व्यायाम शिक्षक, शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, सिंहपुर (आदिवासी विकास)जिला शहडोल में पदस्थ थे। श्री शर्मा का प्रशासनिक ट्रांसफर दिनाँक 27/08/ 2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंहपुर से शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, बकहो, जिला शहडोल कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि स्थानांतरित विद्यालय बकहो में व्यायाम शिक्षक का पद स्वीकृत नही है। उपरोक्त आधार पर, श्री शर्मा द्वारा, सहायक आयुक्त आदिवासी , शहडोल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ट्रांसफर निरस्तीकरण की मांग की गई थी। अपितु कोई कार्यवाही नही की गई थी।
ट्रांसफर से पीड़ित होकर, श्री संजीव शर्मा द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी, द्वारा कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि ट्रांसफर के पूर्व विभाग का दायित्व है कि स्वीकृत एवं रिक्त पद की जाँच ट्रांस्फर नीति के अनुसार करे। बिना स्वीकृत पद के कर्मचारी की जॉइनिंग विधि विरुद्ध है।
अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी, के तर्को को सुनने के बाद हाई कोर्ट जबलपुर ने, आदेश जारी किया है कि श्री शर्मा सहायक आयुक्त के माध्यम से आयुक्त आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन को अभ्यावेदन देंगें। आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल प्रकरण का निराकरण करेंगे। उपरोक्त अवधि में श्री संजीव शर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंहपुर में कार्य करेंगे एवम ट्रांसफर आदेश दिनाँक 27/08/2021 स्टे रहेगा।